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बीकानेर से बड़ी ख़बर- अंधाधुंध फायरिंग करने वाले दो अभियुक्त को जीवनभर कारावास

खुलासा न्यूज़, बीकानेर। घर में घुसकर अंधाधुध फायरिंग कर हत्या का प्रयास करने के जुर्म में दोषी पाए जाने पर के मामले में न्यायालय अपर सेशन संख्या तीन बीकानेर ने दो अभियुक्तों को सजा सुनाई है। इनमें दो अभियुक्त को आजीवन कारावास वहीं दो को बरी किया है। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है। साथ ही 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया और अदम अदायगी अर्थदंड एक वर्ष का कठोर कारावास आरोपित किया है।

लोक अभियोजक संपूर्णानंद व्यास से मिली जानकारी के अनुसार यह मामला 2 अगस्त 2008 सांय 7-8 बजे का है। नोखा थाना क्षेत्र में परिवादी गिरधारीराम नाई जो अपने घर के आगे चाय पी रहा था। इतने में उक्त मुल्जिम बीरबलराम पुत्र शिवरतन जाति बिश्नोई निवासी सिन्धु व शंकरलाल पुत्र शिवरतन जाति बिश्नोई निवासी ग्राम सिन्धु आए और फायरिंग शुरू कर दी। 5-6 हवाई फायर किए और घर के अंदर घुस गए जिससे गिरधारीराम, चेतनराम, मुन्नी देवी व राजाराम व हरदिन को गोलियों के छर्रों की चोटें लगी। परिवादी की पक्ष की ओर से लोक अभियोजक संपूर्णानंद व्यास ने कुल 13 गवाहों के बयान करवाए। परिवादी पक्ष की और से एडवोकेज राजू कोहरी ने पैरवी की।

गौरतलब रहे कि रंजिश के चलते पूर्व में आरोपियों ने परिवादी के भाई की हत्या कर दी थी। जिसका मुकदमा नंबर 246/2009 पुलिस थाना नोखा में दर्ज किया। इसी मामले में उक्त मुलजिमों को आजीवन कारावास की सजा हो रखी है।

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