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बीकानेर से बड़ी ख़बर- बालिका से दुष्कर्म करने वाले दरिंदे को उम्रकैद की सजा

खुलासा न्यूज़, बीकानेर। श्रीडूंगरगढ़ में अपर सेशन न्यायालय के न्यायाधीश विक्रम सिंह भाटी ने 9 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को कठोर सजा सुनाकर न्याय में समाज की आस्था बढ़ाने का काम किया है।

राज्य की ओर से अभियोजक संदीप स्वामी से मिली जानकारी के अनुसार 2011 में बापेऊ निवासी दीपाराम जाट पुत्र लालूराम जाट ने 9 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किया। आज इसी माामले में न्यायाधीश ने धारा 376 में दोषसिद्ध होने के लिए आजीवन कारावास की सजा देते हुए 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। धारा 366 में दोषसिद्ध होने पर 7 वर्ष की कठोर कारावास व 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। धारा 341 में दोषसिद्ध होने पर 1 माह की सजा व 500 रुपए जुर्माना लगाया।

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