
बीकानेर से बड़ी खबर- दोहिती के साथ बलात्कार करने वाले कलयुगी नाने को 6 साल की सजा






खुलासा न्यूज, बीकानेर। चार साल पहले दोहिती के साथ बलात्कार का प्रयास करने वाले कलयुगी नाने को 6 साल की सजा सुनाई है। यह सजा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत बनी विशेष पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने सुनाई। साथ ही आरोपी के खिलाफ 30 हजार रुपए का अर्थदंड से भी दंडित किया। पीपी सुभाष सहू से मिली जानकारी के अनुसार यह प्रकरण 11 नवम्बर 2015 का है, उस दिन लड़की के घर नाना राकेश शर्मा आए थे, जो साथ में चॉकलेट व पान लेकर आए थे। इस दौरान आरोपी नाना राकेश शर्मा पुत्र गोपालचंद निवासी बानीपार्क जयपुर उम्र 57 ने सभी को चॉकलेट खिला दी जिससे सभी को नींद आ गई। इसके बाद आरोपी ने नाबालिग दोहिती को अपने मोबाइल में फिल्म दिखाई और इसके बाद उसके साथ बलात्कार किया। घर में जब लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी तो उसकी बड़ी बहन दरवाजा खटखटाया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की। इस घटना के दौरान पीडि़त लड़की के बोर्ड एग्जाम भी चल रहे थे।
इस संबंध में जेएनवीसी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। न्यायालय ने आरोपी नाना राकेश शर्मा पुत्र गोपालचंद निवासी बानीपार्क जयपुर उम्र 57 को धारा 5 सपठित धारा 18 पोक्सो अधिनियम के तहत सश्रम 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई व 30 हजार रुपए का अर्थदंण्ड से भी दण्डित किया। इसी प्रकार आरोपी को धारा 323 के तहत 1 वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया।


