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बीकानेर से बड़ी खबर- नाबालिग से बलात्कार का प्रयास के मामले में आरोपी दोषी, दस साल का कारावास

खुलासा न्यूज़, बीकानेर। पांच जून 2017 में नाबालिग से बलात्कार का प्रयास एवं पोक्सो मामले में विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2019 के न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त को 30 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
न्यायाधीश ने अभियुक्त रामनगर निवासी सेठी उर्फ सेठाराम (29) पुत्र हेमाराम मेघवाल को धारा 376 (2)(आई) के तहत दस साल का सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। धारा 363 के तहत चार साल का सश्रम कारावा व पांच हजार रुपए जुर्माना एवं धारा 366 के तहत चार साल का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए के अर्थदंड़ से दंडि़त किया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
बता दें कि छतरगढ़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची अपने ननिहाल आई हुई थी। वह दूध लेने गई थी। इस दरम्यिान रामनगर निवासी सेठी उर्फ सेठाराम (29) पुत्र हेमाराम मेघवाल ने बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। इस संबंध में परिजनों ने छत्तरगढ़ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मामले को लेकर पुलिस ने पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2019 के न्यायाधीश ने आज अभियुक्त को दोषी मानते हुए दस साल के कारावास की सजा सुनाई है।

परिवादी की ओर से पैरवी एडवोकेट चतुर्भुज सारस्वत ने की।

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