
बीकानेर से बड़ी खबर- नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप करने वाले पिता सहित तीन अभियुक्तों को 20-20 साल की कैद
















– लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो कोर्ट) के न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
खुलासा न्यूज़, बीकानेर। बीकानेर पोक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार करने एवं बाद में गर्भवती होने के मामले में दोषी पिता सहित तीन आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों को 20 हजार रुपये के आर्थिक दण्ड से दंडित किया है। मामला जामसर पुलिस थाना क्षेत्र के एक गांव है प्रकरण के अनुसार नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के मामले में जामसर थाना क्षेत्र के दाउदसर निवासी नैनूराम (35) पुत्र फुसाराम मेघवाल, मुमताज खान (35) पुत्र हुसैन खान एवं युसूफ उर्प जुसूब (30) पुत्र मेहरदीन को न्यायालय ने दोषाी करार दिया। न्यायालय ने तीनों आरोपियों को भादंसं की धारा 376-डी में दोषी मानते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 450 आईपीसी में सात साल की सजा सुनाई है। अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर अभियुक्तों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो सुभाष सहू की ओार से 17 गवाहों के बयान करवाए गए और दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए। इसके बाद न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी करार दिया। नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले आरोपियों में पीडि़ता का एक नजदीकी नातेदार शामिल होने पर न्यायालय ने इसे अति गंभीर माना।
यह है पूरा मामला
जामसर थाना में नाबालिग की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री के साथ नैनूराम, मुमताज खान एवं युसूफ उर्प जुसूब ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ सामूहिक बलात्कार किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। यह मामला 25 फरवरी, 2018 का है। पीडि़ता की मां ने एक मार्च, 2018 को जामसर थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया।


