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कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खबर, पीएफ जमा राशि को लेकर 1 अप्रैल के बाद बदलाव

बीकानेर. अगर 5 लाख से अधिक राशि कर्मचारी के खाते में जमा होगी तो वह भी टैक्स के दायरे में होगी। पीएफ जमा राशि को लेकर 1 अप्रैल के बाद बदलाव होने वाला है। इसमें निश्चित तय राशि से अधिक पीएफ अंशदान खाते में जमा हुआ तो खाताधारक को ब्याज मिलने के बजाए ब्याज पर टैक्स चुकता करना पड़ेगा। इसको लेकर पीएफ कार्यालय में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।

कंप्यूटराइज्ड सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है। खास बात यह है कि इसमें निजी और सरकारी दोनों कर्मचारी शामिल होंगे। भविष्य निधि पीएफ में ढाई लाख रुपए से अधिक का अंशदान करने वाले सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के अब दो.दो पीएफ खाते होंगे। कर्मचारी को पीएफ खाते में ढाई लाख से अधिक जमा होने वाली राशि पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स चुकाना होगा। इससे बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी प्रभावित होंगे।

अभी पीएफ खाते में जितनी राशि जमा है, उस पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन यह व्यवस्था बदलने वाली है। अगर किसी खाते 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच जमा अंशदान ढाई लाख से अधिक होगा तो 1 अप्रैल 2022 के बाद तत्काल कंप्यूराइज्ड तरीके से खाताधारक का नया खाता खुल जाएगा। ढाई लाख से अधिक की राशि उस दूसरे खाते में जमा होगी। साल के अंत में जितनी राशि जमा हुई हैए उस पर जो ब्याज का टैक्स सरकार वसूलेगी।

ढाई लाख रुपए तक मिलेगा ब्याज, इसके ऊपर टैक्स चुकाना होगा
पीएफ खाते में 3 लाख जमा हैं तो ढाई लाख तक मिलने वाला ब्याज पूर्व की तरह टैक्स फ्री होगा। लेकिन इसके ऊपर अगर 50 हजार मिलने वाले ब्याज पर टैक्स चुकाना होगा। सरकारी कर्मचारियों का जीपीएफ कटता है।

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