
कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा






जयपुर. न्यू पेंशन स्कीम में जमा पैसा निकालने वाले कर्मचारियों को सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं देगी। वित्त विभाग ने एक सर्कुलर जारी करके एनपीएस के लिए काटे गए पैसे को विड्रो करने पर रोक लगा दी है। विभाग ने कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि जो कर्मचारी एनपीएस में जमा पैसा निकालने के लिए आवेदन करेंगे, उसे यह माना जाएगा कि वह ओपीएस का फायदा नहीं लेना चाहते।
वित्त विभाग ने सर्कुलर में एनपीएस का जमा पैसा निकालने के लिए अप्लाई करने को सरकार के आदेशों का उल्लंघन मानते हुए एक्शन लेने तक की चेतावनी दी है।
इस साल के बजट में साढे पांच लाख कर्मचारियों के लिए सीएम अशोक गहलोत ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की थी। एक जनवरी 2004 और इसके बाद सरकारी नौकरी में आए कर्मचारियों को पहले न्यू पेंशन स्कीम में खुद ही पैसा कटवाना होता थाए यह पैसा पीएफआरडीए में जमा करवाया गया था।
वित्त विभाग का तर्क है कि ओपीएस लागू करने की घोषणा के साथ ही एनपीएस को खत्म कर दिया गया था। 19 मई 2022 को जारी सर्कुलर में प्रावधान था कि जिन कर्मचारियों ने एनपीएस से पैसा विड्रा किया है वह उनके रिटायरमेंट पर मिलने वाले जीपीएफ के पैसे से समायोजित किया जाएगा। इस सर्कुलर में यह साफ नहीं था कि कर्मचारी एनपीएस में जमा अपना पैसा वापस नहीं निकाल सकते।
पेंशन फं ड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एनपीएस कटौती का पैसा लौटाने से इनकार कर चुका
न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों का मार्च 2021 तक जो पैसा काटा गया वह पेंशन फं ड रेगुलेटरी डवलपमेंट अथॉरिटी में जमा होता था। राज्य सरकार एनपीएस को खत्म करके ओपीएस लागू कर चुकी। इसके बाद सरकार ने पीएफ आरडीए में जमा 39000 करोड़ वापस लौटाने को कहा तो एजेंसी ने साफ इनकार कर दिया। पीएफ आरडीए प्री मैच्योर विड्रॉल पर साफ नियम नहीं होने का हवाला देकर पैसा लौटाने से इनकार कर चुका है।
पीएफ आरडीए में जमा 25 फीसदी पैसा निकाल सकता है कर्मचारी
पीएफआरडीए एक्ट में यह प्रावधान है कि कर्मचारी इस फंड में से खुद के हिस्से का 25 प्रतिशत पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। ओपीएस लागू होने के बाद कई कर्मचारियों ने फंड से पैसा निकालना शुरू कर दिया। सरकार ने अब पैसा निकालने पर रोक लगा दी है।


