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बडी खबर: रिश्तखोर पटवारी को चार साल की कैद व दो हजार का जुर्माना

बीकानेर। भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पृथ्वीपाल सिंह ने नोखा उपखंड क्षेत्र के नाथूसर गांव में जमीन नामांतरण के बदले 1000 रू.की रिश्वत लेने वाले तत्कालीन राजस्व पटवारी को 4 साल का कारावास और 2000 रू के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। पांचू निवासी परिवादी मेघाराम जाट ने 23 जुलाई 16 को भ्रष्टाचार निरोधक यूरो को रिपोर्ट दी थी कि उसकी माता शांति देवी ने नाथूसर में 1.45 हेटेयर बारानी कृषि भूमि खरीदी थी। इसका नामांतरण करने के लिए पटवारी नवरत्न ब्राह्मण से मिला तो वह टालमटोल करता रहा। बाद में उसने 1000 की रिश्वत मांगी। शिकायत का सत्यापन करवाने के बाद ब्यूरो ने 16 जुलाई, 16 को आरोपी पटवारी को ट्रैप कर लिया। लेकिन, आरोपी ने रिश्वत की राशि तहसील कार्यालय में किसी और को दे दी थी। यूरो को रिश्वत की राशि बरामद नहीं हो पाई। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना और 4 साल के कारावास और 2000 अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 15 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी सहायक निदेश अभियोजन शरद ओझा ने की

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