
बडी खबर: आयुक्त की गिरफ्तारी पर लगी रोक





बीकानेर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर निगम बीकानेर के आयुक्त गोपाल राम बिरदा के खिलाफ दर्ज एक अपराधिक मामले में अग्रिमआदेश तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और निर्देश दिए है कि उनके खिलाफ आरोप पत्र पेश नहीं किया जाए। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जांच में शामिल होने को कहा है न्यायाधिश मनोज कुमार गर्ग की को एकल पीठ में याचिकाकर्ता ने बीकानेर सदर थाना पुलिसमें उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने के लिए याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने स्वयं पैरवी करते हुएप्राथमिक निरस्त करने के पक्ष में दलील दी। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को जबाब तलब किया है।


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