पंचायत-निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर लगाई रोक

पंचायत-निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर लगाई रोक

पंचायत-निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर लगाई रोक

खुलासा न्यूज़। प्रदेश के पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। पहले एकलपीठ ने 18 अगस्त 2025 को राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों में चुनाव जल्द कराने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही, उन ग्राम पंचायतों के लिए जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, शीघ्र चुनाव कराने और पूर्व सरपंचों को प्रशासक के तौर पर बहाल करने का आदेश भी दिया था।

हालांकि, राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए खंडपीठ में अपील की। अदालत ने राज्य सरकार की दलीलों को स्वीकार करते हुए आज खंडपीठ के जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की पीठ ने एकलपीठ के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। इसके साथ ही, प्रशासकों को हटाने के आदेश पर भी रोक लगा दी गई।

सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता कपिल प्रकाश माथुर और राजेन्द्र प्रसाद ने तर्क दिया कि याचिका दायर करने वालों को प्रशासक बने रहने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने फिलहाल एकलपीठ के आदेश को अमल में लाने से रोक लगाई है।

यह फैसला पंचायत-निकाय चुनावों को लेकर क्षेत्र में चल रहे राजनीतिक एवं प्रशासनिक विवादों के बीच आया है, जहां चुनाव को लेकर रणनीतियां और राजनीतिक सहभागिता महत्वपूर्ण बनी हुई है।

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