
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फ़ेसला,जल्द हो चुनाव







खुलासा न्यूज़,बीकानेर।
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने आज अनुच्छेद 370 पर सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल-370 को बेअसर कर नई व्यवस्था से जम्मू-कश्मीर को बाकी भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई है। आर्टिकल 370 हटाना संवैधानिक रूप से वैध है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद-370 को निरस्त करने की शक्ति है। संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक नहीं थी। 370 को निरस्त करने से पहले सिफारिश आवश्यक नहीं थी। जम्मू-कश्मीर बाकी राज्यों की तरह है।
अनुच्छेद-370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारत का संविधान जम्मू-कश्मीर के संविधान से ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता भी नहीं थी। अनुच्छेद-370 एक अस्थायी व्यवस्था थी। कोर्ट ने सितंबर तक चुनाव करवाने के लिए कहा है।


