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भंवरी देवी हत्याकांड:पूर्व विधायक मलखान सिंह बिश्नोई की जमानत याचिका खारिज

बहुचर्चित भंवरी देवी हत्याकांड मामले में बुधवार को ट्रायल कोर्ट ने पूर्व विधायक मलखान सिंह बिश्नोई की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसी मामले में अपने भाई परसराम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मलखान ने यह याचिका दायर की थी। इसी मामले में राजस्थान हाईकोर्ट मंगलवार को 6 आरोपियों को भी जमानत दे चुका है।

अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण कोर्ट में जज सुषमा पारीक की एकल पीठ ने मलखान की याचिका पर सुनवाई की। मलखान के वकील ने परसाराम को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत को आधार बनाया था। जबकि, CBI के वकील अशोक जोशी का तर्क था कि इस मामले में महिपाल मदेरणा व मलखान सिंह मुख्य आरोपी हैं। इन्हें जमानत देना उचित नहीं है। दोनों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने मलखान सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। माना जा रहा है कि अब मलखान सिंह हाईकोर्ट में अपील दायर कर सकता है। कल इसी कोर्ट में तीन अन्य आरोपियों सोहनलाल, शहाबुद्दीन और बलदेव की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।

अब तक इस मामले में क्या-क्या हुआ?
राजस्थान की राजनीति में भूचाल लाने वाले भंवरी देवी हत्याकांड की जांच 15 अक्टूबर 2011 को CBI को सौंपी गई तई। तब तक पुलिस इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी थी। बाद में CBI ने कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक रेशमाराम जमानत पर बाहर है, जबकि महिपाल मदेरणा, मलखान सिंह विश्नोई, परसराम विश्नोई और इन दोनों की बहन इंद्रा समेत 16 लोग जेल में है। CBI ने तीन किस्तों में इस मामले की चार्जशीट कोर्ट में पेश की। पहली चार्जशीट मार्च 2012 में पेश की गई। कोर्ट में अब तक इस मामले में 197 गवाह के बयान पूरे हो चुके हैं। साथ ही सभी के आरोपियों के बयान भी पूरे हो चुके हैं। अब इस मामले में बचाव पक्ष अपने साक्ष्य पेश कर रहा है। साक्ष्य पेश करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बहस शुरू होगी। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट प्रदेश के इस बहुचर्चित मामले में अपना फैसला सुनाएगा।

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