
भजनलाल सरकार ने किसानों को भी बड़ी सौगात, अब 400 प्रतिशत अधिक मिलेगा मुआवजा





भजनलाल सरकार ने किसानों को भी बड़ी सौगात, अब 400 प्रतिशत अधिक मिलेगा मुआवजा
खुलासा न्यूज़। प्रदेश में अब बिजली की 400 केवी व उससे अधिक क्षमता की नई ट्रांसमिशन लाइनों के टावर व पथाधिकार (आरओडब्ल्यू) के लिए ली जाने वाली भूमि के बदले किसानों को अब ज्यादा मुआवजा मिल सकेगा। अब 400 केवी व उससे अधिक ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर की पहल पर ऊर्जा विभाग ने भूमि मुआवजे की संशोधित नीति को मंजूरी की है। मुआवजा देने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। ऊर्जा विभाग ने राजस्थान में 8 नवम्बर 2024 को लागू 132 केवी या उससे ज्यादा क्षमता की नई ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण पर पथाधिकार (आरओडब्ल्यू) से प्रभावित भूमि के बदले मुआवजा नीति में 400 केवी एवं उससे अधिक वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइनों के लिए आंशिक संशोधन किया है।
ये मिलेगा मुआवजा : इस संशोधित नीति के अनुसार इन लाइनों के टावर के आधार क्षेत्र के लिए डीएलसी दरों के अनुसार भूमि मूल्य पर पहले से देय 200 प्रतिशत के अतिरिक्त अब 200 प्रतिशत मुआवजा और दिया जाएगा। टावर का आधार क्षेत्र, भूतल पर टावर के चारों पैरों से घिरा हुआ क्षेत्र होगा। साथ ही प्रत्येक तरफ एक मीटर का अतिरिक्त विस्तार भी होगा।
इसके अतिरिक्त पथाधिकार (आरओडब्ल्यू) कॉरिडोर के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि मूल्य का 30 प्रतिशत, नगर पालिका और अन्य सभी शहरी नियोजन क्षेत्रों के लिए भूमि मूल्य का 45 प्रतिशत एवं नगर निगमों और महानगरीय क्षेत्रों में भूमि मूल्य का 60 प्रतिशत मुआवजा राशि देय होगी। ये पॉलिसी 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन व उससे अधिक क्षमता की ट्रांसमिशन लाइनों के र्माण करने वाले पावर ग्रिड कॅारर्पोरेशन, राज्य सरकार और सभी निजी कम्पनियों पर लागू होगी। यह नीति अन्तः राज्यीय एवं अन्तर राज्यीय दोनों तरह की पारेषण लाइनों पर लागू होगी।


