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बीकानेर की एक फर्मा की विक्रय अनुमति निरस्त

बीकानेर। कृषि विभाग ने उर्वरक बनाने वाली दो फर्मो के नमूने अमानक पाए जाने पर विक्रय अनुमति तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दी है। संयुक्त निदेशक कृषि (आदान) एवं रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी व अधिसूचित प्राधिकारी डॉं. आरजी शर्मा ने बताया कि आगामी खरीफ फसलों में प्रयुक्त किए जाने वाले उर्वरको की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग की उर्वरक निरीक्षण टीम ने बीकानेर व सीकर जिले की फर्मो का निरीक्षण किया। बीकानेर जिले की डूंगरगढ़ तहसील के बासी मारनोतान गांव की मरूस्थल एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड में बने जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट 33 प्रतिशत का नमूना लिया। इसी प्रकार सीकर जिले के रींगस कस्बे की मैसर्स रॉयल कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स में निर्मित फेरस सल्फेट 19 प्रतिशत का सेम्पल लिया। नमूनों को परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं में भिजवाया गया, जहां विश्लेषण करने पर अमानक पाए गए। इस पर कार्रवाई करते हुए विभाग ने मरूस्थल एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट 33 प्रतिशत और मैसर्स रॉयल कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स की फेरस सल्फेट 19 प्रतिशत की ब्रिक्री अनुमति तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दी है।

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