बीकानेर के ट्रक मालिक पर 1.41 लाख का जुर्माना

बीकानेर के ट्रक मालिक पर 1.41 लाख का जुर्माना

बीकानेर। एक सितम्बर से लागू हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट की अनदेखी करना बीकानेर निवासी एक ट्रक चालक को भारी पड़ गया। दिल्ली स्थित रोहिणी कोर्ट में उसके ट्रक पर एक लाख 41 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बताया जाता है कि ओवरलोड के चलते ट्रक को वहां की यातायात पुलिस ने जब्त किया था। नए मोटर व्हीकल एक्ट की अनदेखी करने के चलते कट रहे चालान इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। बीकानेर के एक ट्रक का भारी-भरकम चालान काटे जाने की सूचना जैसे ही बीकानेर वासियों को लगी, उन्होंने चालान की फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करना शुरू कर दिया। जिस ट्रक का चालान दिल्ली कोर्ट में हुआ, वह ट्रक बीकानेर के हड़मान राम के नाम से बीकानेर के प्रादेशिक परिवहन विभाग में पंजीकृत है। ट्रक का रजिस्ट्रेशन जून-2019 में ही हुआ था।ओवरलोड पड़ा भारी बताया जाता है कि ट्रक मालिक ने गाड़ी का इन्श्योरेंस 9 मार्च, 2019 तक करवा रखा थी।ट्रक के फिटनेस, नेशनल परमिट, रोड टैक्स, परमिट की अवधि सहित सभी दस्तावेज पूरे होने के बावजूद ट्रक मालिक को ओवरलोड ट्रक चलाना भारी पड़ गया।

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