बीकानेर: बालिक को नाबालिग दिखाकर हुआ बाल श्रम का मुकदमा दर्ज - Khulasa Online बीकानेर: बालिक को नाबालिग दिखाकर हुआ बाल श्रम का मुकदमा दर्ज - Khulasa Online

बीकानेर: बालिक को नाबालिग दिखाकर हुआ बाल श्रम का मुकदमा दर्ज

बीकानेर। कोई गलत तथ्य किस तरह किसी को परेशान ओर मुसीबत में डाल देता है। इसका एक प्रमाण रोडवेज बस स्टैंड के सामने बाल श्रमिक की कार्यवाही है। जिसमे निरीक्षक ने तथ्यों को जाने बिना ही फैक्ट्री संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जानकारी मिली है कि प्रेम इंडस्ट्री पर बिहार के एक नाबालिग से बाल श्रम करने की शिकायत पर कार्यवाही की गई। जिसमे बालश्रम लखी मण्डल को 14 वर्ष का दर्शाकर फेक्ट्री संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जबकि हकीकत में लखी मण्डल की उम्र 18 वर्ष से ऊपर है। लखी मण्डल के आधार कार्ड (511307278205)मे जन्मतिथि एक जनवरी 2000 दर्शाई गई है। जिसको आधार माने तो लखी की उम्र करीब 19 वर्ष होती है। ऐसे में एएचटीयू पुलिस निरीक्षक प्रभारी किशन सिंह की बिना तथ्यात्मक मामला दर्ज करना भी पुलिस को संदेह के घेरे में लाती है। जानकारी मिली है कि मामले में जो परिवाद दिया गया है वो गलत और तथ्यहीन है।
ये है मामला
गौरतलब रहे कि रोडवेज बस स्टेण्ड के सामने स्थित प्रेम फूड इण्डस्ट्रीज में नाबालिग लखी पुत्र रामदेव मंंडल (14) निवासी बिहार से काम करवाय जा रहा था। ए.एच.टी.यू. पुलिस प्रभारी किशनसिंह ने कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट मालिक रमेश राजपुरोहित पुत्र गोपीकिशन पुरोहित निवासी हनुमान हत्था पर धारा बाल श्रम (प्रतिषेध औरविनियम) अधिनियम 1986, 3,7,11,14 किशोर संरक्षण (बालको की देखरेख) अधिनियम 2015 की धारा 79 व 374 के तहत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया।

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