
बैंक खाते में अब एक नहीं, चार नॉमिनी रख सकेंगे, कस्टमर के न रहने पर पैसा मिलने में नहीं होगी दिक्कत; 1 नवंबर से लागू होगा नया नियम





बैंक खाते में अब एक नहीं, चार नॉमिनी रख सकेंगे, कस्टमर के न रहने पर पैसा मिलने में नहीं होगी दिक्कत; 1 नवंबर से लागू होगा नया नियम
नई दिल्ली। बैंक खाते में अब एक की जगह चार नॉमिनी जोड़े जा सकेंगे। ग्राहक यह भी तय कर पाएंगे कि चार नॉमिनी में से किसे कितना हिस्सा मिलेगा और किसे प्राथमिकता दी जाएगी।
वित्त मंत्रालय ने 23 अक्टूबर को बताया कि इस बदलाव से बैंकिंग क्लेम और उत्तराधिकार की प्रोसेस आसान और पारदर्शी बनेगी।
नया नियम 1 नवंबर 2025 से लागू हो जाएगा। नॉमिनेशन जोड़ने, बदलने या रद्द करने के लिए फॉर्म और प्रोसेस की गाइडलाइन जल्द जारी की जाएगी।
चार पॉइंट्स में समझें नया सिस्टम कैसे काम करेगा
ग्राहक अपने खाते में एक, दो, तीन या चार नामिनी जोड़ सकते हैं।
हर नामिनी का हिस्सा (share) तय किया जा सकेगा।
नॉमिनी को कभी भी बदला या रद्द किया जा सकेगा।
ग्राहक चाहें तो सक्सेसिव नॉमिनी भी रख सकते हैं – इसका मतलब है कि पहले नंबर का नॉमिनी न रहे तो दूसरे की दावेदारी होगी। इसी क्रम में तीसरे और चौथे नॉमिनी दावेदारी कर सकेंगे।

