
जूनियर अकाउंटेंट भर्ती से रोक हटी, हाईकोर्ट ने याचिकाओं को किया खारिज, अब 5400 पदों पर हो सकेगी भर्ती






खुलासा न्यूज नेटवर्क। राजस्थान में जूनियर अकाउंटेंट और तहसील रिवेन्यू अकाउंटेंट भर्ती- 2022 का रास्ता साफ हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब साढ़े 9 महीने पहले भर्ती में नियुक्तियां देने पर रोक लगा दी थी। आज मामले की फाइनल सुनवाई करते हुए जस्टिस समीर जैन की अदालत ने इस रोक को हटाते हुए भर्ती को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अपने फैसले में कोर्ट ने माना कि सरकार नियमों के तहत ही भर्ती प्रक्रिया कर रही है। अदालत ने 23 फरवरी 2024 को भर्ती में नियुक्तियां देने पर रोक लगा दी थी।
अपात्र लोगों को शामिल करने का था मामला
राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत सिंह छाबा ने अदालत को बताया कि भर्ती में लिखित परीक्षा के लिए पदों के मुकाबले पंद्रह गुणा ऐसे अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिन्होंने स्नातक स्तर की समान पात्रता परीक्षा पास की है। याचिकाकर्ताओं ने यह कहते हुए भर्ती को चुनौती दी कि समान पात्रता परीक्षा में 18 से 40 साल तक के अभ्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। वहीं, इस भर्ती परीक्षा में न्यूनतम आयु सीमा ही 21 वर्ष है। ऐसे में सरकार अपात्र लोगों को भर्ती में शामिल कर रही है।
सरकार ने कहा- 21 साल से ऊपर वालों को ही नियुक्ति दे रहे
सरकार ने कहा कि सीईटी केवल पात्रता परीक्षा है। हम लिखित परीक्षा मैं मेरिट में आने वाले केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे रहे हैं, जिनकी उम्र 21 साल और उससे ऊपर है। हम भर्ती विज्ञापन में पहले से दी गई शर्तों के साथ ही पूरी प्रक्रिया को संपन्न कर रहे हैं।


