
सार्वजनिक जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने पर रोक





जयपुर। कोरोना को देखते हुए प्रदेश भर में पाबंदियां आगे भी जारी रहेंगी। राजस्थान सरकार ने सभी जिलों मेंं धारा 144 की अवधि को 21 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। गृह विभाग ने धारा 144 की अवधि बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अवधि 21मई को खत्म हो रही थी।प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के आते ही सरकार ने नाइट कर्फ्यू और धारा 144 लगाने का फैसला किया था। पहले 20 अप्रैल को 22 अप्रैल से 21 मई तक के लिए सभी कलेक्टरों को धारा 144 लगाने के अधिकार दिए थे। अब इसकी अवधि को फिर बढ़ाया गया है। अब प्रदेश के सभी कलेक्टर अपने स्तर पर धारा 144 लगाने के अलग से आदेश जारी करेंगे। प्रदेश में 24 मई तक लॉकडाउन के प्रावधान पहले से ही लागू हैं।
धारा 144 लागू होने के बाद पांच या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक होती है, यह शर्त लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए लगाने पर होता है। महामारी कंट्रोल के लिए लगाई गई धारा 144 में भी वैसे ही प्रावधान होते हैं, लेकिन इसे लागू करने का तरीका अलग होता है। प्रदेश भर में कोरोना की दूसरी लहर पर कंट्रोल करने के लिए पाबंदियां लगाई गई हैं।


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