ईसीबी से निकाले गये 17 कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर रोक - Khulasa Online ईसीबी से निकाले गये 17 कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर रोक - Khulasa Online

ईसीबी से निकाले गये 17 कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर रोक

बीकानेर। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर ने बीकानेर इंजीनियरिग कॉलेज के 17 नॉन टीचिंग कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर रोक लगा दी है। साथ ही तकनीकी शिक्षा सचिव और रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किए हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग ने 25 मार्च को एक आदेश जारी कर ईसीबी के 17 नियमित नॉन टीचिंग कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। इनमें सहायक रजिस्ट्रार, सहायक कुल सचिव, सहायक लाब्रेरियन, भंडार इंचार्ज सहित विभिन्न पदों पर नियुक्त कर्मचारी शामिल थे। इनकी नियुक्ति 2018 में की गई थी।दो साल का प्रोबेशन काल पूरा होने के बाद इन कर्मचारियों का वेतन फिक्सेशन होना था, लेकिन नियुक्तियों में अनियमितताएं उजागर होने पर विभाग ने इन कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर दिया। साथ ही हाई कोर्ट में केविएट दायर कर दी कि यदि कर्मचारी कोर्ट में जाते हैं तो याचिका की एक प्रति विभाग को देनी होगी।
बर्खास्त कर्मचारियों ने तकनीकी शिक्षा विभाग के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट याचिकाएं दायर की। कर्मचारियों का तर्क था कि सेवा से मुक्त करने से पहले उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया और ना ही सुना गया। सीधे ही आदेश जारी कर दिए। हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को बर्खास्त करने के तकनीकी शिक्षा विभाग के 25 मार्च के आदेश पर रोक लगाते हुए विभाग के प्रमुख सचिव, रजिस्ट्रार आदि को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज में अर्से से कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर विवाद चल रहा है। पहले भी कई बार कर्मचारियों को निकालने पर मामले में अदालतों में पहुंच गए।

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