
कुश्ती संघ के सभी पदाधिकारियों पर प्रतिबंध : भारतीय ओलिंपिक एसोसिएशन ने अकाउंट्स-दस्तावेज मंगाए, 45 दिन में होंगे चुनाव






खुलासा न्यूज। भारतीय ओलिंपिक संघ (IOA) ने भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के सभी पदाधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। IOA के संयुक्त सचिव कल्याण चौबे ने कुश्ती संघ को आदेश जारी कर उसके सभी पदाधिकारियों के प्रशासनिक, आर्थिक कार्य पर रोक लगा दी है। IOA ने कुश्ती संघ से सभी दस्तावेज, अकाउंट्स और विदेशी टूर्नामेंटों के लिए भेजी जाने वाली एंट्री का लॉगिन, वेबसाइट संचालन तत्काल उसे सौंपने को कहा है। IOA ने यह कदम खेल मंत्रालय की ओर से भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव रद्द कर IOA की अस्थायी समिति को संघ के चुनाव कराने और उसके संचालन का जिम्मा सौंपे जाने के बाद उठाया है। बता दें कि देश के कई नामी पहलवान WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर 21 दिन से धरना दे रहे हैं।
45 दिन में होंगे चुनाव
कुश्ती संघ के चुनाव 45 दिन में कराने के आदेश खेल मंत्रालय ने IOA को दिए हैं। इसके लिए तीन सदस्यीय अस्थायी समिति का गठन 3 मई को किया गया था। जिसमें वूशु संघ के भूपेंदर सिंह बाजवा, ओलंपियन निशानेबाज सुमा शिरूर और एक सेवानिवृत जज को शामिल किया गया है।
इस समिति ने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। उसकी अगुआई में अंडर-17 और अंडर-23 एशियाई चैंपियनशिप की टीम का चयन ट्रायल भी घोषित कर दिया गया है।
बृजभूषण का भी कार्यकाल खत्म, अब नए चुनावों में मिलेगा अध्यक्ष
पहलवानों की ओर लगाए गए यौन शोषण के आरोपों से घिरे बृजभूषण शरण सिंह बतौर WFI अध्यक्ष 4 साल के तीन कार्यकाल पूरे कर चुके हैं। खेल संहिता के मुताबिक वह अब इस पद पर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो चुके हैं। जनवरी में पहलवानों के पहले धरने के वक्त खेल मंत्रालय की ओर से खिलाड़ियों की मांग पर बृजभूषण को फेडरेशन की सभी गतिविधियों से दूर रहने के बारे में कहा गया था। साथ ही IOA की गठित ओवरसाइट कमेटी को ही इसका संचालन सौंपा गया था। कागजी कार्रवाई के हिसाब से बृजभूषण फेडरेशन से 5 माह से अलग ही हैं। इधर, बृजभूषण भी स्पष्ट कर चुके हैं कि वह अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने यह नहीं कहा है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। बस अध्यक्ष पद पर चुनावों से इंकार किया था।
एक और महिला पहलवान के दर्ज हुए बयान
दिल्ली पुलिस ने एक और शिकायतकर्ता के बयान दर्ज किए गए थे। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को CRPC की धारा 164 के तहत बयान दर्ज किए। महिला पहलवानों के वकील नरेंदर हुड्डा के अनुसार, अब तक दिल्ली पुलिस सात में से दो शिकायतकर्ताओं के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज करा चुकी है। इससे पहले नाबालिग शिकायतकर्ता का भी बयान दर्ज किया गया था।


