कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी हस्ताक्षर कर धोखाधड़ी के मामले में आरोपियों की जामनत खारिज
बीकानेर। धोखाधड़ी करदस्तावेजों में हेराफेरी कर व्यापारिकएवं मानसिक नुकसान पहुंचाने और आवंटित दुकान एस-12 के मालिकानाहक से वंचित कर देने के मामले में बीछवाल पुलिस ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। जानकारी के अनुसार 10 जुलाई 2020को ओमप्रकाश सियाग पुत्र स्व.मांगीलाल सियाग निवासी पलाना ने बीछवाल पुलिस थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया था। जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए ठाकरराम पुत्र गणेशराम जाति जाटनिवासी अक्कासर, ताराचंद पुत्र गणेशदास जाति माहेश्वरी निवासी नत्थूसर बास को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने जमानत के लिए आवेदन किया था लेकिन कोर्ट ने भागीदार विलेख में विवादित हस्ताक्षर में असमानता अभिचालन पाया गया इस परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को जमानत की सुविधा का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। अत: अभियुक्त ठाकरराम पुत्र गणेशाराम उम्र 52 साल निवासी अक्कासर बीकानेर की ओर से प्रस्तुत जमानत का आवदेन पत्र धारा 439 के तहत अस्वीकार कर निरस्त किया गया है। यह आदेश गुरुवार को सेशन न्यायालय के प्रमिल कुमार माथुर ने जारी किये।