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हत्या के प्रयास के मामले में आरोपियों की जमानत खारिज

खुलासा न्यूज, बीकानेर। न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 6, बीकानेर के पीठासीन अधिकारी, पवन कुमार काला ने आरोपी अनिल भाटी निवासी एम एस कॉलेज के पास, बीकानेर, अरूण उर्फ अन्ना पुत्र अशोक कुमार निवासी पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर, ताराचन्द उर्फ मुन्ना पुत्र भागीरथ पुरानी गिन्नाणी, पुलिस लाईन के पास, बीकानेर के विरूद्ध अपराध की गम्भीरता को देखते हुए न्यायालय द्वारा उनकी जमानत अस्वीकार कर खारिज कर दी।
संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि थाना पुलिस गंगाशहर, बीकानेर द्वारा पिज्जा लेने गये निखिल पुरोहित के साथ मोहता सराय के पास हथियारों से लेस होकर पूर्व रंजिश वश कुल सात आरोपियों ने एक राय होकर जान से मारने की नियत से परिवादी पर फायर किया तथा परिवादी को के.के. रेस्टोरेन्ट के सामने लात मारकर मोटरसाईकिल से गिराया तथा आरोपीगण ने घेरा देकर जान से मारने की नियत से तलवार, लाठियों एवं सरियों से हमला कर दिया। जिससे निखिल पुरोहित के सिर पर तलवार की चोटें तथा पेट के पिछले हिस्से में तीन तलवार की चोटें पावं पर तलवार की चोटें इस प्रकार कुल सात चोटें कारित की। जिसमें परिवादी के शरीर पर कुल छ: अस्थि भंग कारित किया। आरोपियों के पूर्व अपराधिक रिकॉर्ड व गम्भीर अपराधिक कृत्य की वजह से आरोपियों की जमानत आवेदन को न्यायालय ने अस्वीकार कर खारिज कर दिया। परिवादी की तरफ से पैरवी अधिवक्ता गोपाललाल हर्ष व राज्य की ओर विद्वान अपर लोक अभियोजक मोहम्मद सलीम राठौड़ द्वारा प्रकरण की पैरवी की गई।

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