आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा की जमानत खारिज, भांजे को राहत

आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा की जमानत खारिज, भांजे को राहत

खुलासा न्यूज नेटवर्क। राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्रेड सेकेंड टीचर भर्ती-2022 पेपर लीक मामले में शामिल आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस प्रवीर भटनागर नगर की एकलपीठ ने बुधवार को कटारा की जमानत याचिका को खारिज किया। वहीं मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के आधार पर हाईकोर्ट ने कटारा के भांजे विजय डामोर को जमानत दे दी। कटारा की ओर से याचिका में कहा गया था कि वह लंबे समय से जेल में है। मामले की सुनवाई में समय लगेगा। ऐसे में जमानत दी जाए। वहीं जमानत का विरोध करते हुए सरकार की ओर से कहा गया कि बाबूलाल कटारा ने संवैधानिक पद पर रहते हुए पेपर लीक का षड्यंत्र किया।

 

उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पेपर को लीक किया। स्वयं के सरकारी निवास पर पेपर लाकर उसे सह-आरोपियों को दिया। एसओजी ने जांच के दौरान कटारा से 51 लाख 20 हजार रुपए भी बरामद किए। बाबूलाल कटारा को एसओजी ने 18 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया था।

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