तेजु माली मारपीट प्रकरण में अभियुक्तों की जमानत खारिज - Khulasa Online तेजु माली मारपीट प्रकरण में अभियुक्तों की जमानत खारिज - Khulasa Online

तेजु माली मारपीट प्रकरण में अभियुक्तों की जमानत खारिज

बीकानेर. अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 5, बीकानेर में तेजु माली मारपीट प्रकरण के तीन अभियुक्त असगर अली, मोहम्मद जफर, टीकाराम की जमानत लगायी गई थी, जिनमें अभियुक्तों के अधिवक्ता ने जमानत के लिए निवेदन किया। राजकीय अभिभाषक धीरज चौधरी व तेजु माली व परिवादी के अधिवक्ता ओमप्रकाश हर्ष व लीलाधर भाटी ने जमानत आवेदन का पुर जोर विरोध करते हुए तर्क दिया कि परिवादी एवं तेजकरण के साथ सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से घातक हथियार, तलवार, लोहे के पाईप, फायर आर्म्स आदि से लेस होकर दिन दहाडे शहर के व्यस्तम मार्ग पर हमला किया है जिससे तेजकरण को गोली लगी तथा तलवार एवं लोहे के पाईप आदि से गंभीर चोटें आईर् है और अभियुक्तों से तलवार, लोहे का सरिये बरामद हुए है तथा अन्य सहअभियुक्तों से दो देशी कट्टे, जिन्दा कारतूस, लोहे के पाईप आदि बरामद हुए। जिस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अश्विनी शर्मा ने आदेश दिया कि दौराने अनुसंधान अभियुक्तगणों के विरूद्ध 307, 323, 341, 147, 148, 149 आईपीसी, 27 आर्म्स एक्ट सपठित धारा 109 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित माना है। अभियुक्तगण पर आरोप है कि उन्होनें सहअभियुक्त के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में परिवादी व तेजकरण पर तलवार, लोहे के पाईप, फ ायर आर्म्स से हमला किया है, जिससे तेजकरण के फ ायर आर्म्स से गोलिया लगी है तथा तलवार, लोहे के पाईप आदि से चोटें आई, सह अभियुक्तों से फ ायर आर्म्स, जिन्दा कारतूस, तलवार, पाईप आदि बरामद किए गए है और अभियुक्तों के विरूद्ध गंभीर अपराध का आरोप है तथा तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए असगर, टीकाराम, मोहम्मद जफर का जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज कर दिया।

error: Content is protected !!
Join Whatsapp 26