बालिका से दुष्कर्म करने वाले को 7 साल का सश्रम कारावास

बालिका से दुष्कर्म करने वाले को 7 साल का सश्रम कारावास

बीकानेर। पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश देवेन्द्रसिंह नागर ने पांच साल पहले घर में घुसकर 13 साल की बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी को सात साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। पीडि़ता की मां ने 20 जुलाई, 14 को व्यास कॉलोनी थाना पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि वह काम पर गई थी और उसकी 13 साल की पुत्री घर सो रही थी। इस दौरान सुबह 10 बजे आंबेडकर कॉलोनी में रहने वाला पड़ोसी जगदीश घर में घुसा और पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी माना और सात साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करवाने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। राज्य की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सुभाष सहु ने की। पांच साल पहले जेएनवीसी थाना क्षेत्र में युवक ने की थी वारदात।

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