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बीकानेर से जब्त 4KG सोने की नीलामी आज, आयकर विभाग ने छापेमारी में जब्त किए थे

बीकानेर से जब्त 4KG सोने की नीलामी आज, आयकर विभाग ने छापेमारी में जब्त किए थे

खुलासा न्यूज़। आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग की ओर से आज जोधपुर आयकर भवन में 4 किलो सोने की नीलामी की जाएगी। इसमें 3 किलो वजनी सोने के बिस्किट और 100-100 ग्राम के 10 सिक्के शामिल है। जो विभाग ने 14 अक्टूबर 2021 को बीकानेर में एक मोबाइल कारोबारी समूह के ठिकानों पर छापेमारी में जब्त किए थे।

ये नीलामी आयकर विभाग में शेष बकाया 2.96 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली के लिए की जा रही है। अघोषित आय पर इनकम टैक्स का यह मामला राजस्थान हाईकोर्ट में भी चला था। सुबह 11 बजे पावटा आयकर भवन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में नीलाम किए जाने वाले सोने के इन बिस्किट की शुद्धता 99.5%, तो सिक्कों की शुद्धता 99.9% बताई गई है।

बोलीदाता को मिल सकती है छूट
आयकर विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए 10 मार्च को सुबह 11 बजे पावटा क्षेत्र में स्थित आयकर भवन के प्रथम तल पर कॉन्फ्रेंस हॉल में नीलामी रखी है। इसमें न्यूनतम आरक्षित मूल्य सोमवार सुबह 11 बजे ऑनलाइन दर से 4 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम कम रखने और उस समय सरकारी पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

अभी भी करोड़ों का टैक्स बकाया
दरअसल, आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने 14 अक्टूबर 2021 को बीकानेर के कारोबारी के यहां छापा मारा था। उस दौरान आयकर विभाग की टीमों को तलाशी में कारोबारी, उनकी पत्नी और पुत्रवधु के करीब 3 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के स्वर्णाभूषण के साथ सोने के बिस्किट, सिक्के इत्यादि जब्त किए थे। कार्रवाई के वक्त ज्वैलरी में से 49 लाख का सोना स्वयं का, 4.90 लाख का सोना पत्नी और 2 लाख 59 हजार 70 हजार रुपए के स्वर्णाभूषण बहू का होना बताया था।

कारोबारी ने कोर्ट में कहा- सोना बेचकर टैक्स चुकाना चाहता हूं
आयकर विभाग ने कारोबारी के यहां छानबीन में मिली अघोषित आय के आधार पर इनकम टैक्स वसूली की कोशिश की। तब कारोबारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि आयकर अधिनियम की धारा 140ए की उपधारा 3 के तहत चूककर्ता के रूप में घोषणा से बचने के लिए उसे आयकर देयता को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता है।
इसके लिए उसने 13 दिसंबर 2021 को आयकर अधिनियम की धारा 132बी की उपधारा (1) के तहत एक आवेदन दायर किया था, लेकिन वह लंबित रहा। वे चाहते हैं कि उसके परिसर की तलाशी के दौरान जब्त किए गए 1 करोड़ रुपये के सोने की नीलामी करें ताकि बकाया टैक्स चुका सके। इसके साथ ही जब्त नकदी को भी बकाया टैक्स राशि में समायोजित करने और उसके घर से जब्त सोने को भी कानूनन नीलामी में बेचा जा सकता है। इसे मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया।

कुछ इस तरह रहेगी नीलामी की शर्तें

न्यूनतम आरक्षित राशि (Mininum Reserve Price) के बराबर या उससे अधिक बोलीदाता को क्रेता घोषित किया जाएगा।
बोली की अंतिम घोषणा के तत्काल बाद बोलीदाता को नीलामी कराने वाले अधिकारी के पास क्रय मूल्य की पूरी राशि पे-ऑर्डर के जरिए 24 घंटे में जमा करानी होगी।
आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में दी गई शर्तों के अनुसार व कारण बताकर नीलामी कराने वाला अधिकारी अपने विवेकाधिकार से नीलामी स्थगित कर सकेगा।
नीलामी के किसी भी खंड को शामिल करने व निकालने के अधिकार कर वसूली अधिकारी के पास सुरक्षित है।
खरीदार को नियमानुसार राज्य / केन्द्रीय सरकार को देय कर एवं अन्य कर जमा कराना होगा।

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