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जेजेएम घोटाले के आरोपियों की 47.80 करोड़ की संपत्ति अटैच, अभी जेल में ही रहेंगे पूर्व मंत्री जोशी, ईडी कोर्ट ने खारिज की जमानत

खुलासा न्यूज नेटवर्क। जल जीवन मिशन (JJM) घोटाला मामले में ईडी ने महेश जोशी सहित 5 आरोपियों की 47.80 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को अटैच किया है। करीब 47.80 करोड़ की यह संपत्ति जांच एजेंसी ईडी को अवैध लगी। इसके बाद यह कार्रवाई की गई। ईडी के अनुसार- JJM घोटाले से संबंधित महेश जोशी, संजय बड़ाया, पदमचंद जैन, महेश मित्तल, और विशाल सक्सेना और उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगी फर्मों की जयपुर के विभिन्न हिस्सों में कृषि भूमि, आवासीय फ्लैट, मकान और चल संपत्तियों के रूप में 47.80 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्तियों को PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत अटैच किया गया है।

उधर, ईडी मामलो की विशेष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जज खगेन्द्र कुमार शर्मा ने जमानत खारिज करते हुए कहा- आरोपी पर गंभीर आरोप है और मामले में अभी जांच लंबित है। ऐसे में जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। इससे पहले ईडी के वकील अजात शत्रु ने बहस करते हुए कहा- महेश जोशी के पास ठेकेदारों से रिश्वत की राशि पहुंचती थी। मामले में कई बड़े ठेकेदार गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन अभी भी ठेकेदार महेश मित्तल और अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच लंबित है। वहीं महेश जोशी के करीबी संजय बड़ाया पर 5 करोड़ के लेनदेन का आरोप है।

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