
राज्य के कुल 100 औद्योगिक क्षेत्र के करीब 6000 औद्योगिक भूखण्ड उपलब्ध करवाये जायेंगे, जानें क्या होगी आवंटन दर





राज्य के कुल 100 औद्योगिक क्षेत्र के करीब 6000 औद्योगिक भूखण्ड उपलब्ध करवाये जायेंगे, जानें क्या होगी आवंटन दर
रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना के छठे चरण की शुरूआत 30 अक्टूबर से
बीकानेर में करणी विस्तार, गजनेर और सत्तासर रीको औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्ध करवाए जाएंगे भूखंड
राज्य के कुल 100 औद्योगिक क्षेत्र के करीब 6000 औद्योगिक भूखण्ड उपलब्ध करवाये जायेंगे
बीकानेर, 29 अक्टूबर। राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु रीको द्वारा संचालित प्रत्यक्ष आवंटन योजना के पॉंच चरणों को मिली अभूतपूर्व सफलता के पश्चात् योजना के छठे चरण की शुरूआत 30 अक्टूबर से की जा रही है। रीको के क्षेत्रीय अधिकारी श्री एसपी शर्मा ने बताया कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट-2024 के तहत विगत 14 अक्टूबर तक राज्य सरकार के साथ एमओयू निष्पादित करने वाले निवेशक 30 अक्टूबर से 13 नवम्बर 2025 तक ऑनलाइन ईएमडी जमा कर आवेदन कर सकेंगे। इस चरण की ई-लॉटरी दिनांक 18 नवम्बर 2025 को आयोजित की जायेगी।
रीको के क्षेत्रीय अधिकारी श्री एसपी शर्मा ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र गजनेर में 77 भूखंड, सिरेमिक पार्क गजनेर में 08 भूखंड, औद्योगिक क्षेत्र सत्तासर में 127 भूखंड और औद्योगिक क्षेत्र श्री करणी विस्तार में 09 भूखंड उपलब्ध करवाए जाएंगे। जिनकी आवंटन दर क्रमश: 1950 रू.प्रति वर्गमीटर, 1300 रू.प्रति वर्गमीटर, 1800 रू. प्रति वर्गमीटर और 10, 000 रू.प्रतिवर्गमीटर रखी गई है।
श्री एसपी शर्मा ने बताया कि योजना के छठे चरण में निवेशकों को बीकानेर में करणी विस्तार, गजनेर, सत्तासर, जयपुर में माथासुला, मंडा (द्वितीय), रेनवाल, कुंजबिहारीपुरा, तुंगा, जोधपुर में झाक जैसे 100 रीको औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 6000 औद्योगिक भूखण्ड उपलब्ध करवाये जायेंगे। योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिला उद्यमी, भूतपूर्व सैनिक, बेंचमार्क दिव्यांगजन तथा सशस्त्र बलों/अर्द्धसैनिक बलों के शहीदों के आश्रितों हेतु पृथक आरक्षण का प्रावधान है।
आवंटन की प्रक्रिया
50,000 वर्गमीटर तकः-एक ही आवेदक होने की स्थिति में सीधा आवंटन तथा एक से अधिक आवेदक होने पर ई-लॉटरी द्वारा आवंटन।
50,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल से अधिकः- आवेदक की पात्रता तथा भूमि आवश्यकता के गुणावगुण के आधार पर आवंटन।
अमानत राशि – कुल देय प्रीमियम राशि का 5 प्रतिशत ऑनलाइन आवेदन के साथ जमा कराना अनिवार्य होगा।
उल्लेखनीय है कि प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 के अंतर्गत आवेदन करने वाले निवेशकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिसकी ओर से एमओयू निष्पादित किया गया है, भूखण्ड आवंटन उसी कंपनी अथवा व्यक्ति के नाम किया जायेगा। अतः ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण के समय इस बिंदु का विशेष ध्यान रखा जाना अपेक्षित है। निवेशकों को यह सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन का रजिस्ट्रेशन करते समय इस बिंदु का विशेष ध्यान रखें। प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 के संबंध में अधिक जानकारी, नियम एवं शर्तों इत्यादि के लिये रीको के पॉर्टल https://riicoerp.industries.rajasthan.gov.in/Directland या रीको की वेबसाइट https://riico.rajasthan.gov.in को देखें।




