कूटरचित दस्तावेज तैयार लेफ्टिनेंट कर्नल की पिस्टल को आम्र्स डीलर ने धोखे से बचे दी

कूटरचित दस्तावेज तैयार लेफ्टिनेंट कर्नल की पिस्टल को आम्र्स डीलर ने धोखे से बचे दी

कूटरचित दस्तावेज तैयार लेफ्टिनेंट कर्नल की पिस्टल को आम्र्स डीलर ने धोखे से बचे दी
बीकानेर। बीकानेर शहर में एक आम्र्स डीलर ने कूटरचित दस्तावेज तैयारी एक कर्नल की लाइसेंसशुदा पिस्टल को किसी अन्य को बेच दी। इस मामले में कर्नल की कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का सजा भुगतनी पड़ी। जानकारी के अनुसार कुछ साल पहले लेफ्टिनेंट कर्नल ने बीकानेर में आम्र्स डीलर को अपनी लाइसेंसशुदा 9 एमएम की पिस्टल क्लिनिंग, ऑयलिंग और सेफ कस्टडी के लिए जमा कराई थी। आम्र्स डीलर ने धोखाधड़ी से पिस्टल बेच दी। विशिष्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस मामले में आम्र्स डीलर चन्द्रशेखर झा को दोषी माना और दो साल के कारावास व 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहनसिंह ने 26 अप्रैल, 05 को अपनी लाइसेंसशुदा 9 एममए/38 पिस्टल अधिकृत रजिस्टर्ड आम्र्स डीलर शार्दुलसिंह सर्किल स्थित हरिशरण व्यापारिक प्रतिष्ठान को क्लिनिंग, ऑयलिंग और सेफ कस्टडी के लिए जमा कराई थी। जिसकी रसीद भी ली थी। आम्र्स डीलर ने कर्नल लेफ्टिनेंट के फर्जी हस्ताक्षर कर उनकी पिस्टल किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी। मोहनसिंह को जब इसका पता चला तो वर्ष, 2007 में कोटगेट पुलिस थाने में आम्र्स डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच की और आरोप प्रमाणित मानकर कोर्ट में चालान कर दिया। एक अक्टूबर, 09 को कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया।
कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद आम्र्स डीलर शास्त्री नगर निवासी चन्द्रशेखर झा को दोषी माना और उसे दो साल के कारावास व 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर आरोपी को 10 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी संजीव पुरोहित ने की।

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