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ब्याज व पेनल्टी के अलावा ई- रवन्ना चालानों में भी 75 से 90 प्रतिशत की छूट

बीकानेर। राज्य सरकार ने वाहन स्वामियों को पुराना बकाया कर वसूली के लिए ब्याज व पेनल्टी के अलावा ई- रवन्ना चालानों में भी 75 से 90 प्रतिशत की छूट देने के लिए एमनेस्टी योजना लागू की है। जिला परिवहन अधिकारी मक्खन लाल जांगिड ने बताया कि एमनेस्टी योजना की अवधि 30 सितम्बर 2022 तक है। योजना में वाहनों के दिसम्बर 2021 तक बकाया कर बकाया एक बारीय कर पर ब्याज व पेनल्टी पर छूट दी जा रही है। ई- रवन्ना चालानों में भी 75 से 90 प्रतिशत तक की दूट दी जा रही है। नोखा जिला परिवहन कार्यालय में अब तक खुर्द-बुर्द हो चुके 20 वाहनों में पंजीयन निरस्त कर वाहन मालिकों को छूट का लाभ दिया है एवं 264 वाहनों से 82.38 लाख रुपये वसूलीकर उन्हें 21.51 लाख रुपये ब्याज एवं पेनल्टी में छूट दी गई। अतः वाहन मालिकों को निर्देशित किया जाता है कि 30.09.2022 तक बकाया कर जमा करवाकर एवं ई-रवन्ना चालान का निस्तारण कर योजना का अधिकाधिक लाभ उठावें। 30.09.2022 के बाद सम्पूर्ण कर मय ब्याज एव पेनल्टी जमा करवाना होगा अन्यथा वाहन मालिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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