बड़ी खबर: विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल पेश,लव-जिहाद,जबरन धर्म बदलवाने पर 10 साल की सजा

बड़ी खबर: विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल पेश,लव-जिहाद,जबरन धर्म बदलवाने पर 10 साल की सजा

बड़ी खबर: विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल पेश,लव-जिहाद,जबरन धर्म बदलवाने पर 10 साल की सजा

खुलासा न्यूज़। राजस्थान विधानसभा में आज हेल्थ मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने धर्मांतरण विरोधी बिल पेश किया। इस बिल को बजट सत्र में ही बहस के बाद पारित करवाया जाएगा। विधेयक के पारित होने की तिथि बाद में निर्धारित की जाएगी।

बिल के प्रावधानों के अनुसार, खुद की मर्जी से धर्म परिवर्तन करने पर भी कलेक्टर को सूचना देनी होगी। मर्जी से धर्म बदलने पर 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देकर धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया अपनाना जरूरी होगा।

इस बिल में लव जिहाद के खिलाफ भी प्रावधान है। बिल में लव जिहाद को परिभाषित किया है। अगर कोई धर्म बदलवाने के लिए शादी करता है, वह लव जिहाद माना जाएगा। अगर यह साबित होता है कि शादी का मकसद लव जिहाद है तो ऐसी शादी को रद्द करने का प्रावधान होगा। अगर कोई व्यक्ति ​धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से शादी करता है। फैमिली कोर्ट ऐसे विवाह को अमान्य घोषित कर सकता है।

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