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रंग डालने से नाराज युवक ने चाकू मारकर किया मर्डर, अब रहेंगे उम्रभर सलाखों के पीछे

रंग डालने से नाराज युवक ने चाकू मारकर किया मर्डर, अब रहेंगे उम्रभर सलाखों के पीछे
बीकानेर। अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 6 की अदालत ने तीन साल पहले होली पर रंगडालने से नाराज युवक की ओर से चाकूमारकर दो लोगों की हत्या करने पर उम्रकैदऔर एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। चार अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देतेहुए दोषमुक्त किया गया है। 18 मार्च, 22 को होली का त्योहार था। धुलंडी के दिन लोग एक-दूसरे को रंग लगा रहे थे।
परिवादी मुकेश लुहार, गिरधारी लाल, श्यामलाल सुन्दर विहार कॉलोनी गए। वहां मुकेश के मामा श्यामलाल और उनके दोस्त कानाराम नायक के साथहोली खेली। चारों होली खेलने के बाद एकही बाइक पर शोभासर नहर पर नहाने चले गए। वहां से वापस बजरंग धोरे की ओर जार हे थे। शोभासर चौराहे के पास सडक़ किनारे बाइक पर एक लडक़ा बैठा था और दूसरा लडका उसके पास खड़ा था। गिरधारी ने उन पर रंग डाल दिया। वहां से शोभासर चौराहा क्रॉस कर थोड़ा आगे गए तो बाइक पर सवार होकर आए दोनों युवकों ने उन्हें रोक लिया और मारपीट करने लगे। उनमें से एक ने पिस्टल निकाली और दूसरे ने चाकू निकालकर गिरधारी के पेट में घोंप दिया। श्यामलाल वहां से भागा तो पीछा कर पकड़ लिया और उसके पेट में भी चाकू मारा। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। कानाराम औरमुकेश वहां से जान बचाकर भागे। अगले दिन मुकेश की ओर से बीछवाल थाने में मुकदमादर्ज करवाया गया। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए वारदात को अंजाम देने वाले डबल मर्डर के आरोपी अफरीद उर्फ गोलीखान को आजीवन कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले केचार अन्य आरोपी कमल मेघवाल, श्रवण मेघवाल, मनोज मेघवाल ओर रमेश लंगा को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 18 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी एपीपी रघुवीरसिंह राठौड़ ने की।

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