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प्रदेश में चल रही सभी पैथ लैब को अब करवाना होगा स्थायी पंजीकरण, आदेश जारी

प्रदेश में चल रही सभी पैथ लैब को अब करवाना होगा स्थायी पंजीकरण, आदेश जारी
जयपुर। राजस्थान की सभी पैथ लैब के लिए नया अपडेट। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा आदेश जारी किया। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अब प्रदेश की सभी पैथ लैब को भी स्थायी पंजीकरण करवाना होगा। इस संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं।
जनसाधारण से मांगेगा आपत्तियां
जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के तहत ये पंजीकरण किए जाएंगे। पैथ लैब संचालक को आवेदन के समय केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2018 और उसके बाद 2020 में जारी संशोधित अधिसूचना में तय मानकों के अनुरूप यहां सुविधाएं बतानी होगी। इसके बाद प्राधिकरण 30 दिन में जनसाधारण से इसकी आपत्तियां मांगेगा। आपत्ति करने वाले व्यक्ति को प्राधिकरण के समय लिखित में आपत्ति दर्ज करानी होगी।
पंजीकरण नहीं करवाया तो होगी कार्यवाही
निदेशक जनस्वास्थ्य की ओर से जारी निर्देश के अनुसार पंजीकरण नहीं करवाने वाली लैब पर कार्यवाही की जाएगी। सभी सीएमएचओ को पंजीकरण और पंजीकरण नहीं करवाने वाली लैब की सूचना हर माह 5 तारीख तक निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

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