कृषि और घरेलु बिजली बिल बकायेदारों का जुर्माना होगा माफ - Khulasa Online कृषि और घरेलु बिजली बिल बकायेदारों का जुर्माना होगा माफ - Khulasa Online

कृषि और घरेलु बिजली बिल बकायेदारों का जुर्माना होगा माफ

जयपुर। प्रदेश में आज से लग रहे प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान में बिजली की समस्याओं का भी मौके पर ही सॉल्यूशन निकाला जाएगा। जिन कृषि और घरेलू बिजली कंज्युमर्स का बिजली की बिल बकाया है या कनेक्शन कट चुका है। उनके लिए भी अभियान के दौरान विशेष स्कीम चलाई जा रही है। जिसमें 31 मार्च, 2021 तक का पूरा बकाया पेमेंट एक बार में करने पर कृषि उपभोक्ताओं को 100 फीसदी और घरेलू उपभोक्ताओं को 50 फीसदी पैनल्टी में छूट दी जाएगी। बिजली विभाग के मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने डिस्कॉम्स के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चिन्हित की गई बड़ी समस्याओं के अलावा अभियान के दौरान लगने वाले कैम्पों में दूसरी कोई शिकायतें या समस्या मिलें। तो उनका भी प्रभावी तरीके से हल निकालना है।
बकायेदारों के लिए 17 दिसम्बर तक एमनेस्टी योजना लागू
डिस्कॉम्स की ओर से अभियान के दौरान 17 दिसम्बर तक लागू की गई एमनेस्टी योजना और वीसीआर के पेन्डिंग केसेज के निपटारे की अपील करने के पीरियड में 17 दिसम्बर तक दी गई ढि़लाई का फायदा खेतीबाड़ी करने वाले और घरेलू ग्राहकों को भी दिया जाए। इसके साथ ही किसानों को राहत देने के लिए लोड बढ़ाने की योजना को लागू करने का फैसला भी जल्द लिया जाए। जिससे कि स्कीम का फायदा ज्यादा से ज्यादा किसान उठा सकें।
यह है एमनेस्टी योजना
प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान के दौरान घरेलू और कृषि बिजली उपभोक्ताओं के लिए विद्युत वितरण निगमों ने एमनेस्टी योजना लागू की है। इस योजना में 31 मार्च, 2021 तक का पूरा बकाया पेमेंट एक बार में करने पर कृषि उपभोक्ताओं को 100 फीसदी और घरेलू उपभोक्ताओं को 50 फीसदी पैनल्टी में छूट दी जाएगी। यह स्कीम उन कस्टमर्स के लिए है, जिनके बिजली बिल पेंडिंग होने के कारण पेनल्टी का अमाउंट काफी ज्यादा बढ़ चुका है।
बकाया बिल जमा करवाने के लिए मोटिवेट होंगे कस्टमर्स
अध्यक्ष डिस्कॉम्स भास्कर ए. सावंत ने बताया कि कोविड-19 के वक्त पैदा हुए हालात देखते हुए,साथ ही कृषि और घरेलू श्रेणी के रेग्युलर और जिनका बिजली कनेक्शन कट चुका है, ऐसे कस्टमर्स को बकाया पेमेंट जमा करने के लिए मोटिवेट करने के लिए प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान के दौरान इस योजना को 17 दिसम्बर, 2021 तक लागू करने का फैसला लिया गया है।
31 मार्च, 2021 के बाद के बाकी अमाउंट पर लेट फीस देनी होगी
योजना के तहत 31 मार्च, 2021 के बाद के बाकी अमाउंट पर लेट फीस देनी होगी। पिछले 3 सालों में इस तरह की योजनाओं का फायदा उठा चुके उपभोक्ताओं और बिजली चोरी और गलत इस्तेमाल के केसों में इस एमनेस्टी योजना का फायदा नहीं मिलेगा। कटे हुए बिजली कनेक्शन के कस्टमर्स पूरा बाकी का पेमेंट और री-कनेक्शन चार्ज जमा करवाकर अपने कनेक्शन को फिर से जुड़वा भी सकते हैं। कृषि श्रेणी के कटे हुए कनेक्शन कृषि नीति के प्रोविजन के अनुसार और घरेलू श्रेणी के कटे हुए कनेक्शनों को टीसीओएस-2021 के प्रोविजन के अनुसार ही जोड़ा जाएगा। कोर्ट में पेंडिंग केसों के उपभोक्ता यदि एमनेस्टी योजना का फायदा लेना चाहते हैं, तो उनको पूरी मूल बकाया राशि और एक महीने में कोर्ट केस वापस लेने की अन्डरटेकिंग पेश करनी होगी।

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