कोरोना से मौत के बाद ससम्मान होगा अंतिम संस्कार,जानें सरकार ने क्या बनाई नई गाइडलाइंस

कोरोना से मौत के बाद ससम्मान होगा अंतिम संस्कार,जानें सरकार ने क्या बनाई नई गाइडलाइंस

जयपुर। राज्य की गहलोत सरकार ने एक संवेदनशील और मानवीय निर्णय लेते हुए प्रदेश में कोविड-19 महामारी से मृत व्यक्तियों की पार्थिव देह का कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जागरूकता गतिविधियों के लिए राज्य के नगरीय निकायों को राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष कोविड-19 राहत कोष से 34 करोड़ 56 लाख रूपए उपलब्ध कराने की स्वीकृति भी दी है।गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड जनित मृत्यु के मामलों में कोरोना प्रोटोकॉल के साथ ससम्मान अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव देह को चिकित्सालय से श्मशान या कब्रिस्तान तक निशुल्क ले जाने तथा अंतिम संस्कार पर होने वाला समस्त व्यय नगरीय निकायों द्वारा वहन किए जाने के भी निर्देश दिए थे।
नगरीय निकाय को व्यवस्थाएं करने का जि़म्मा
मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में सभी नगरीय निकायों को आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार जिस अस्पताल क्षेत्र में कोविड जनित मृत्यु हुई है वहां अंतिम संस्कार के लिए एम्बुलेंस, शव वाहन या मोक्ष वाहिनी की व्यवस्था संबंधित नगरीय निकाय द्वारा की जाएगी।
निकाय क्षेत्र से बाहर मृत्यु होने पर ‘विशेष’ व्यवस्था
यदि परिजन दाह संस्कार पैतृक स्थान पर (निकाय के क्षेत्र से बाहर) करवाना चाहते हैं तो ऐसे मामलों में जिस निकाय के क्षेत्राधिकार में मृत्यु हुई है, वे जिला कलक्टर को सूचित कर एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। साथ ही अंतिम संस्कार स्थल ग्रामीण क्षेत्र होने की स्थिति में अंतिम संस्कार के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं की मॉनीटरिंग संबंधित उपखंड अधिकारी के स्तर पर की जाएगी।
ये भी दिए गए हैं निर्देश
स्वायत्त शासन विभाग ने सभी निकायों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के अनुरूप एम्बुलेंस, शव वाहन अथवा मोक्ष वाहिनी के साथ ही अंतिम संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा है। इसके साथ-साथ उक्त राशि का उपयोग नगरीय निकायों की ओर से मास्क वितरण, नो मास्क-नो मूवमेंट अभियान तथा कोविड अनुशासन के लिए नगरीय निकायों द्वारा की जा रही जागरूकता गतिविधियों के लिए भी किया जा सकेगा।

एम्बूलेंस यान का किराया भी तय
परिवहन आयुक्त महेन्द्र सोनी ने एक आदेश निकालकर समस्त एम्बूलेंसो की दरों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से किराया निर्धारित किया है। जिसके अन्तर्गत प्रथम 10 किमी तक 500 रूपये आने-जाने सहित तय किया है। वहीं 10 किमी के बाद मारूति वैन,मार्शल,मैक्स आदि का 12.50 प्रति किमी,टवेरा,इनोवा,बोलेरो,कुर्जर,रायनों आदि का 14.50 प्रति किमी,अन्य बड़े एम्बूलेंस और शव वाहन का 17.50 प्रति किमी का किराया तय किया है। एसी वाहन होने की स्थिति में एक रूपये अतिरिक्त प्रति किमी शुल्क लिया जा सकेगा। यहीं नहीं कोविड मरीज व शव को लाने अथवा ले जाने के लिये एम्बूलेंस चालक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पीपीई किट एवं सेनेटाइजेशन का व्यय प्रति चक्कर 350 रूपये अतिरिक्त वसूल किया जा सकेगा। किसी वाहन का रात्रि का अतिरिक्त किराया देय नहीं होगा और न ही वाहन की धुलाई का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लेगा।

Join Whatsapp 26