
एडवोकेट दीक्षित ने वाणिज्यिक न्यायालय से जय माता ग्रेनाइट को दिलाया न्याय – 16,35,662.36 रुपये ब्याज सहित दिनांक 09.08.2022 से दिलाने के आदेश





एडवोकेट दीक्षित ने वाणिज्यिक न्यायालय से जय माता ग्रेनाइट को दिलाया न्याय – 16,35,662.36 रुपये ब्याज सहित दिनांक 09.08.2022 से दिलाने के आदेश
बीकानेर, 8 अक्टूबर 2025। अधिवक्ता सुनीता दीक्षित एवं अधिवक्ता विजय दीक्षित द्वारा जय माता ग्रेनाइट्स एक्सपोर्टर्स की ओर से दमदार पैरवी करते हुए अपने साक्ष्य व जिरह पेश की जिस पर वाणिज्यिक विवाद म.दि.व.सं. 80/2023 (जय माता ग्रेनाइट्स बनाम T.N.R. कार्गो प्राइवेट लिमिटेड) में माननीय वाणिज्यिक न्यायालय, बीकानेर के माननीय न्यायाधीश विनोद कुमार सोनी जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है।
अदालत ने वादकर्ता जय माता ग्रेनाइट्स के पक्ष में 16,35,662.36 रुपये (सोलह लाख पैंतीस हजार छह सौ बासठ रुपये छत्तीस पैसे) की राशि 9% वार्षिक ब्याज सहित दिनांक 09.08.2022 से प्रतिवादी T.N.R. Cargo Pvt. Ltd. से वसूल करने के आदेश पारित किए हैं।
अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, जय माता ग्रेनाइट्स द्वारा निर्यात हेतु भेजे गए ग्रेनाइट स्लैब्स को प्रतिवादी कार्गो कंपनी ने नियत बंदरगाह (कृष्णपट्टनम) तक नहीं पहुँचाया, जिससे कंपनी को भारी वित्तीय क्षति हुई। साक्ष्य, दस्तावेज़ों एवं व्हाट्सएप संचार के आधार पर न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी द्वारा अनुबंध की अवहेलना की गई और वादी का दावा पूर्णतः न्यायसंगत है।
इस प्रकरण में जय माता ग्रेनाइट्स की ओर से प्रभावी पैरवी अधिवक्ता सुनीता दीक्षित एवं अधिवक्ता विजय दीक्षित, भावना (दीक्षित लॉ चैम्बर, बीकानेर) द्वारा की गई, जिनके तर्कों को न्यायालय ने स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया।

