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शहर में निजी भवनों पर बिना अनुमति से लगाए विज्ञापन के फ्लैक्स व बैनर हटाए जाएंगे

शहर में निजी भवनों पर बिना अनुमति से लगाए विज्ञापन के फ्लैक्स व बैनर हटाए जाएंगे
बीकानेर । शहर में निजी भवनों पर नगर निगम की बिना अनुमति से लगाए विज्ञापन के फ्लैक्स और बैनर हटाए जाएंगे। इसके साथ ही सार्वजनिक भवनों की दीवारों, दरवाजों और सूचना पट्टा आदि पर पम्फलेट चिपकाने पर निगम की ओर से संबंधित संस्थान को नोटिस थमाया जाएगा।
नगर निगम ने संपत्ति विरुपण अधिनियम के तहत 25 संपत्तियों के मालिकों को नोटिस जारी करने की कार्रवाई शुरू की है। अगले एक-दो दिन में इनके पास नोटिस पहुंच जाएंगे।
आयुक्त के अनुसार शहर का सर्वे कर बिना अनुमति विज्ञापन प्रदर्शित करने वाली इमारतों, मकानों, भवनों आदि को चिह्नित किया है। इनके मालिक संपत्ति विरुपण अधिनियम का उल्लंघन कर रहे है। सभी को विज्ञापनों का प्रदर्शन बंद करने व हटाने के नोटिस दिए जा रहे है। पंचशती सर्किल, अंबेडकर सर्किल, मेडिकल कॉलेज रोड, सादुलगंज आदि क्षेत्रों के 25 सम्पत्ति मालिकों के लिए नोटिस तैयार हो रहे है।
अवैध विज्ञापन प्रदर्शन से राजस्व हानि
शहर में मुख्य मार्गों, सर्किलों से लेकर बाजारों, कॉलोनियों और गली-मोहल्लों तक में नगर निगम की अनुमति के बिना अवैध रूप से विज्ञापनों का प्रदर्शन हो रहा है।
इससे निगम को राजस्व हानि हो रही है। शहर में बिजली पोल पर छोटे साइन बोर्ड अवैध रूप से लगाए हुए है। इन्हें भी हटाने के लिए निगम अभियान चलाएगा।

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