
आरटीई के तहत प्रवेश के लिए है ये है नियम, आवेदन करने से पहले जाने कौनसे डॉक्युमेंट है आवश्यक





आरटीई के तहत प्रवेश के लिए है ये है नियम, आवेदन करने से पहले जाने कौनसे डॉक्युमेंट है आवश्यक
बीकानेर। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत प्रवेश के लिए आयु सीमा में बदलावा किया हैं। अब नर्सरी में आवेदन के लिए बच्चे की जन्म तिथि एक अप्रैल 2021 से 31 जुलाई 2022 के बीच होनी चाहिए। वहीं पहली क्लास के लिए आयु सीमा एक अप्रैल 2018 से 31 जुलाई 2019 के मध्य तय की गई हैं। संशोधित आदेश में साफ किया हैं कि, एक अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2025 के बीच न्यूनतम तथा अधिकतम आयु पूर्व करने वाले बालक-बालिकाएं निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन के पात्र होंगे। आरटीई में 25 मार्च से आवेदन की प्रक्रिया जारी हैं, जिसकी अंतिम तिथि 7 अप्रैल तय की गई हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए विद्यार्थी और माता-पिता का आधार कार्ड जरूरी है। विद्यार्थी का जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पिता का आयु प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड, पिता के दो और विद्यार्थी का एक पासपोर्ट साइज फोटा, ई मेल आईडी और मोबाइल नंबर भी जरूरी है। अगर कोई डॉक्युमेंट कम है तो इसके लिए आवेदन करने के बाद उस डॉक्युमेंट के लिए अप्लाई कर रसीद साथ में लगा सकते है। आय प्रमाण पत्र के संबंध में पोर्टल पर अपलोड फॉर्म ही माना जाएगा।
आरटीई प्रवेश प्रक्रिया:
आवेदन:
आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 मार्च से 7 अप्रैल तक किए जा सकते हैं।
लॉटरी:
9 अप्रैल को ऑनलाइन लॉटरी द्वारा प्रवेश के लिए बच्चों का वरीयता क्रम निर्धारित किया जाएगा।
रिपोर्टिंग:
लॉटरी के बाद, अभिभावक ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकेंगे और विद्यालय का चयन कर सकेंगे।
आवश्यक दस्तावेज:
आवेदन के लिए आय प्रमाण-पत्र, बच्चे का आयु प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, बीपीएल कार्ड, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज का फोटो होना अनिवार्य है।
आयु सीमा:
नर्सरी (पीपी3) के लिए 3 से 4 साल और पहली कक्षा के लिए 6 से 7 साल के बच्चे आवेदन कर सकते हैं।
पात्रता:
आवेदन करने वाले बच्चे राजस्थान के निवासी होने चाहिए, उनकी परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए और वे एससी, एसटी, ओबीसी या विशेष पिछड़ा वर्ग के होने चाहिए।
आरटीई वेबसाइट:
आरटीई पोर्टल का पता है: rte.raj.nic.in.
समय सारणी:
आवेदन शुरू: 25 मार्च 2025
आवेदन की अंतिम तिथि: 7 अप्रैल 2025
लॉटरी: 9 अप्रैल 2025
अभिभावक द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग: लॉटरी के बाद
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी:
आरटीई के तहत निजी स्कूलों को एंट्री लेवल की कक्षा में कुल संख्या में से 25% सीटें आरक्षित करनी होती हैं।
आरटीई के तहत एडमिशन लेने वाले बच्चों की फीस शासन देता है।
आरटीई के तहत एडमिशन लेने वाले बच्चों को कॉपी, किताबें और यूनिफार्म भी मुफ्त मिलते हैं।

