यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले गाड़ा संचालकों व वाहन चालकों के विरुद्ध की कार्रवाई, स्कूली वाहनों को किया चैक

यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले गाड़ा संचालकों व वाहन चालकों के विरुद्ध की कार्रवाई, स्कूली वाहनों को किया चैक

खुलासा न्यूज बीकानेर। रेंज आईजी एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर बीकानेर व उप अधीक्षक पुलिस यातायात बीकानेर के सुपरविजन में विद्यालयों/कॉलेजों में शैक्षणिक संस्थानों के छात्र-छात्राओं को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं सुलभ वाहन व्यवस्था उपलब्ध कराने की दृष्टि से बाल वाहिनी को चैक किया गया। यातायात निरीक्षक नरेश कुमार निर्वाण ने बताया कि समय समय पर यातायात पुलिस द्वारा बाल वाहिनी की आकस्मिक चैकिंग की जाती है। इस सम्बन्ध में रामगोपाल उप निरीक्षक मय जाप्ता द्वारा शहर के सोफिया स्कूल व बीपीएस स्कूल के बाल वाहिनी को चैक किया गया। बाल वाहिनी चालकों के दस्तावेज व वाहनों के कागजात चैक किये गये व बाल वाहिनी चालकों को वाहनों के लिए लागु शर्तो एवं कर्तव्यों के बारे में व यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गयी व बालकों को वाहन से उतारते व चढाते समय उचित स्थान पर वाहन रोकने की हिदायत की गयी। चालकों सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों की जानकारी, नशे के विरूद्व जागरूकता, साईबर अपराध के विरूद्व जागरूकता, बच्चों के विरूद्व अपराध, सोशल मिडिया के दुरूपयोग, धार्मिक एवं सामाजिक समरसता आदि के सम्बन्ध में जानकारी देकर जागरूक करने के सम्बन्ध में आज सोफिया स्कूल व बीपीएस स्कूल के बाल वाहिनी चालकों को समझाईश की गयी व जानकारी दी गई। वाहन/टेक्सी के चालक के द्वारा गलत व्यवहार करने पर उसकी शिकायत स्कूल संचालक, अभिभावक व पुलिस को देने के बारे में बालकों को हिदायत की गयी। दुर्घटना होने पर अच्छे मददगार बनने, प्राथमिक उपचार करने की जानकारी दी गई। बाल वाहिनी संचालन के नियमों के बारे में जानकारी दी गई ।

इसके अतिरिक्त विद्यालय के स्टॉफ/बाल वाहिनी चालकों को विद्यालय में संचालित बाल वाहिनियों को सड़क आम से दुर निर्धारित पार्किंग स्थान पर ही खड़ी करने व यातायात नियमों की पालना करने के बारे में अवगत कराया गया। विद्यालय में जो छात्र मोटसाईकिल लेकर आते है उन्हे हेलमेट पहनने व लाईसेंस बनाकर ही वाहन को चलाने के बारे में जानकारी दी गई। बिना हेलमेट पहने अपने दुपहिया वाहन लेकर स्कूल आने वाले छात्र छात्रों को स्कूल स्टॉफ द्वारा भविष्य में पालना करवाने के संबंध में हिदायत की गयी।

उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार शहर बीकानेर में सडक के दोनों तरफ अस्थाई दुकाने, सब्जी का गाडा, दुकानों के आगे सामान रखकर बेचने, गोल गप्पा का गाडा व फास्ट फूट के गाडे सडक आम पर खडे करके यातायात व्यवस्था बाधित करने वालों से समझाईश करके सडक आम से हटवाया गया एवं अव्यवस्थित खड़ वाहनों के चालकों को भी समझाईयश करके हटाया गया एवं यातायात संचालन व्यवस्था सुचारू की गयीे।
यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले गाडा संचालकों एवं वाहन चालकों के विरूद्व नियमानुसार धारा 60 पुलिस एक्ट एवं एमवी एक्ट की कार्यवाही की गयी।

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