बीकानेरी भुजिया शब्द के अवैध प्रयोग पर दो इकाइयों पर कार्रवाई

बीकानेरी भुजिया शब्द के अवैध प्रयोग पर दो इकाइयों पर कार्रवाई

बीकानेर। जियोग्राफिकल इंडिकेशन (जीआई) मार्क बीकानेरी भुजिया शब्द का अवैध इस्तेमाल कर अधिनियम का उल्लंघन करने वाली बीछवाल स्थित दो औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई की गई। इस अवसर पर पुलिस जाब्ता भी मौके पर मौजूद रहा। कार्रवाई लोकल कमिश्नर अधिवक्ता मुमताज अली भाटी ने की।
भाटी को कॉपीराइट एवं भौगोलिक चिन्ह संबंधित मामलों में कोर्ट की कार्रवाई के लिए स्थानीय कमिश्नर दिल्ली उच्च न्यायालय ने नियुक्त किया है। बीकानेरी भुजिया शब्द को उक्त फर्मों द्वारा अनधिकृत रूप से इस्तेमाल कर जीआई एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा था। जिस पर बीकानेर भुजिया उद्योग संघ ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अधिवक्ता शैलिन भाटिया के माध्यम से वाद प्रस्तुत किया। इसके बाद दिल्ली न्यायालय ने 11 अक्टूबर को आदेश जारी कर उक्त फर्मों का निरीक्षण कराया एवं जीआई मार्क के उल्लंघन से संबंधित सभी तथ्यों की रिपोर्ट पेश करने को कहा। स्थानीय कमिश्नर मुमताज अली भाटी ने पुलिस थाना बीछवाल की मदद से दोनों इकाइयों का निरीक्षण किया। जीआई मार्क बीकानेरी भुजिया शब्द के उल्लंघन कर्ता फर्मों के उत्पाद की जांच पड़ताल और पहचान कर कार्रवाई की गई। बीकानेरी भुजिया शब्द भौगोलिक चिन्ह अधिनियम 1999 के अधीन पंजीकृत है। जिसे केवल वे व्यक्ति या फर्म ही इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत हैं जो उक्त अधिनियम के तहत अधिकृत उपयोगकर्ता हैं।

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