
चेक बाउंस मामले में आरोपी को सुनाई एक साल की सजा और 8.10 लाख रुपये जुर्माना





चेक बाउंस मामले में आरोपी को सुनाई एक साल की सजा और 8.10 लाख रुपये जुर्माना
खुलासा न्यूज़। नोखा न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री राहुल महेंद्रा ने चेक बाउंस के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को एक साल की जेल और 8 लाख 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला 13 जुलाई 2013 का है। आरोपी अनिल (चम्पालाल का पुत्र), जो कुशल मंगल हॉस्पिटल के पास लखारा चौक नोखा का निवासी है, ने शिकायतकर्ता को एक चेक दिया था। जब शिकायतकर्ता ने इस चेक को बैंक में जमा कराया, तो वह अपर्याप्त राशि के कारण बाउंस हो गया।
इसके बाद शिकायतकर्ता ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई। मामले की सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को दोषी पाया। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामनिवास बिश्नोई और जयसिंह राठौड़ ने न्यायालय में पैरवी की। न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।


