
धारदार हथियार से हमले के आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई





धारदार हथियार से हमले के आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई
बीकानेर। धारदार हथियार से हमला करने के आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट छत्तरगढ़ दीपक कुमार शर्मा ने तीन साल के कारावास और 7 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 12 वर्ष पुराने मामले में न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए आरोपी कप्तान खां निवासी केलां को दोषी करार दिया। इस मामले में अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर फैसला लिया गया। अदालत ने आदेश दिए हैं कि अर्थदंड का भुगतान नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।


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