बिना सरकारी अनुमति अफ़सरों-कर्मचारियों से पूछताछ नहीं कर सकेगी ए॰सी॰बी॰ - Khulasa Online बिना सरकारी अनुमति अफ़सरों-कर्मचारियों से पूछताछ नहीं कर सकेगी ए॰सी॰बी॰ - Khulasa Online

बिना सरकारी अनुमति अफ़सरों-कर्मचारियों से पूछताछ नहीं कर सकेगी ए॰सी॰बी॰

किसी सरकारी अफसर और कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) अब बिना अनुमति पूछताछ नहीं कर सकेगी। सरकारी कर्मचारी और अफसर के खिलाफ जांच व पूछताछ करने के लिए पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी। सरकारी विभाग से मंजूरी मिलने के बाद ही ACB जांच या पूछताछ कर सकेगी। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार निवारण संशोधन एक्ट पर केंद्र की एसओपी को लागू कर दिया है। रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाने के मामलों में ये प्रावधान लागू नहीं होंगे।

 

गृह विभाग से जारी एसओपी के अनुसार ACB को अब किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जांच करने और पूछताछ करने से पहले संबंधित विभाग से एक तय फॉर्मेट में मंजूरी लेनी होगी। ACB के अफसर नई एसओपी के हिसाब से ही जांच कर सकेंगे, सीधे अब बिना मंजूरी किसी-अफसर कर्मचारी को न पूछताछ के लिए बुलाया जा सकेगा और न जांच शुरू हो सकेगी।

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