युवक की गला काटकर की हत्या, अब मिली आजीवन कारावास की सजा - Khulasa Online

युवक की गला काटकर की हत्या, अब मिली आजीवन कारावास की सजा

युवक की गला काटकर की हत्या, अब मिली आजीवन कारावास की सजा

खुलासा न्यूज़। करीब पांच वर्ष पूर्व पैसों के लेनदेन को लेकर व्यक्ति की हत्या करने के मामले में दो आरोपियोंं को दोषी मानते हुए सजा का फैसला सुनाया है। इस सम्बंध में जिला न्यायाधीश संख्या चार के पीठासीन अधिकारी मुकेश कुमार सोनी ने दो आरोपियों को अर्थदंड के साथ-साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।  कोर्ट में अभियोजन पक्ष की और से 14 गवाहों के बयान हुए। राज्य की और से पैरवी अपर लोक अभियोजक धीरज चौधरी और परिवादी की और से पैरवी मुकेश आचार्य,प्रेम प्रकाश मदान ने की। प्रकरण के अनुसार न्यायालय ने अभियुक्त सूरतगढ़ के रायावाली निवासी दीपक पुत्र रुद्र बहादुर सिंह एवं महावीर पुत्र राजेन्द्र सोनी को डूडी पेट्रोल पंप के पीछे रहने वाले धर्मचंद खत्री की हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। उन्होंने दोनों अभियुक्तों को भादंसं की धारा 302 एवं 120 बी में आजीवन कारावास एवं दस-दस हजार रुपए का अर्थदंड एवं भादंसं की धारा 364 में दस वर्ष का कठोर कारवास व पांच हजार रुपए का जुर्माना और भादंसं की धारा 201 में तीन वर्ष का कारावास एवं दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी महावीर सोनी और दीपक राजपूत के साथ मृतक धर्मचंद का रुपयों को लेकर लेन-देन था। 31 जुलाई, 2019 को अभियुक्त महावीर सोनी ने धर्मचंद को फोन कर बुलाया कि रुपए दे रहे है आ जाओ। जब वह उनके पास गए। अभियुक्त महावीर व दीपक मृतक धर्मचदं की बाइक पर बैठकर नाल की तरफ गए। नाल ओवरब्रिज के पास साइड में झाडिय़ों में ले जाकर धर्मचंद का गला घोंट कर हत्या कर दी और जूतों के कस्सों से उसके हाथ-पैर बांध कर झाडिय़ों के पीछे फेंक दिया।

 

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