
समोसे का सैंपल अमानक पाए जाने पर कार्रवाई, इस दुकान पर लगाया दो लाख रुपए का जुर्माना






समोसे का सैंपल अमानक पाए जाने पर कार्रवाई, इस दुकान पर लगाया दो लाख रुपए का जुर्माना
अनूपगढ़। एडीएम अशोक सांगवा ने कार्रवाई करते हुए रावला स्थित बालाजी मिष्ठान भंडार के मालिक राजू राम पुत्र भंवरलाल पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एडीएम अशोक सांगवा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान बालाजी मिष्ठान भंडार से समोसे का सैंपल लिया गया था। जांच के लिए सैंपल बीकानेर स्थित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया, जहां जांच में समोसे में इस्तेमाल किए गए सोयाबीन तेल के अमानक स्तर की पुष्टि हुई।
एडीएम सांगवा ने कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से समझौता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।उन्होंने बताया कि दुकानदारों को खाद्य सामग्री के मानकों के अनुसार निर्माण और विक्रय करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा नियमित जांच अभियान चलाया जा रहा है। एडीएम ने आम जनता से अपील की है कि यदि उन्हें कहीं अमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री की जानकारी मिले, तो तुरंत संबंधित विभाग को सूचित करें।


