
लोक सेवक के समक्ष फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस पेश करने वाला दोषी कऱार






खुलासा न्यूज बीकानेर । बीकानेर जिले की पीसीपीएनडीटी कोर्ट की पीठासीन अधिकारी रेखा रानी ने प्रदीप सिंह पुत्र कैलाश दान चारण के परिवाद पर संज्ञान लेते हुए फूलाराम पुत्र धूड़ाराम निवासी सुरजपुरा , बीकानेर को एक लोक सेवक के समक्ष फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस पेश करने की एवज में दोषी करार पाया। जिसके अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468 और 471 में क्रमश: 2 वर्ष ,3 वर्ष, 2 वर्ष,2 वर्ष और अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई।
बता दें कि ये मामला 2005 में सदर थाने में आरोपी फुलाराम के ख़िलाफ़ मामला दर्ज हुआ । इस मामले की सुनवाई पीसीपीएनडीटी कोर्ट में हुई । आज इस मामले का फ़ैसला न्यायाधीश ने सुनाया ।


