3 साल सोशल-मीडिया नहीं चलाने की शर्त पर मिली जमानत, 19 साल के लडक़े ने महिला की फोटो पोस्ट कर किए थे भद्दे कमेंट

3 साल सोशल-मीडिया नहीं चलाने की शर्त पर मिली जमानत, 19 साल के लडक़े ने महिला की फोटो पोस्ट कर किए थे भद्दे कमेंट

3 साल सोशल-मीडिया नहीं चलाने की शर्त पर मिली जमानत, 19 साल के लडक़े ने महिला की फोटो पोस्ट कर किए थे भद्दे कमेंट

जयपुर। हाईकोर्ट ने महिला की तस्वीर पोस्ट करके उस पर भद्दे कमेंट करने के आरोपी युवक को 3 साल सोशल मीडिया से दूर रहने की शर्त पर जमानत दी।

जस्टिस अशोक कुमार जैन की अदालत ने कहा- आरोपी शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसकी जमानत रद्द की जा सकेगी।

सरकारी वकील आरती शर्मा ने बताया- महिला ने 21 फरवरी 2025 को आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। FIR में बताया था कि युवक ने अलग-अलग मोबाइल और अलग-अलग इंस्टाग्राम आईडी का इस्तेमाल करके उसकी एडिटेड फोटो और वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किए। उसे ब्लैकमेल किया।

पीड़िता ने अपने बयान में भी स्पष्ट रूप से कहा है कि आरोपी ने उसे धमकाया और उसके वैवाहिक संबंधों में खलल डालने की कोशिश की। उन्होंने आरोपी युवक की जमानत याचिका खारिज करने की गुहार की।

वहीं, आरोपी के वकील गिरीश खंडेलवाल ने बहस करते हुए कहा कि आरोपी युवक पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। उसका मामला मजिस्ट्रेट की ओर से ट्रायल अपराध की श्रेणी में आता है। युवक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। मामले की ट्रायल में समय लगेगा, युवक की उम्र 19 साल है, वह सेकेंड ईयर में पढ़ता है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाए।

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