भाडाशांह मंदिर के 100 मीटर के दायरे में पुरात्तव विभाग के बिना अनुमति निर्माण कार्य करवाने पर मामला दर्ज

भाडाशांह मंदिर के 100 मीटर के दायरे में पुरात्तव विभाग के बिना अनुमति निर्माण कार्य करवाने पर मामला दर्ज

बीकानेर। शहर के प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वस्थल जैन भाडाशांह मंदिर के 100 मीटर के दायरे में विभाग की बिना अनुमति निर्माण कार्य नहीं करवा सकते हो। इसके चलते लक्ष्मीनाथ मंदिर के पास रहने वाले हाजी मोहम्मद गोशाला के सामने जो जैन भाडशांह मंदिर के 100 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य करवा रहा था इस पर मंजू देवी पत्नी मंगलचंद वाल्मिकी निवासी छोटी गवाड़ पाबूबारी ने प्राचीन स्मारक पुरत्तवस्थल और अवशेष अधिनियम 1958 की धारा 20 ए, 30ए 30 बी के तहत मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच राकेश कुमार सउनि को दी गई है। सूत्रों से ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ और मकानों के निर्माण कार्य भी इसी कारण रुके हुए। जबकि मकान निर्माण करवाने वाला व्यक्ति जब निर्माण स्वीकृति लेने नगर निगम जाते है तो निगम निर्माण कार्य की स्वीकृति दे रहा है। बड़ी विडम्बना है शहर का निगम निर्माण कार्य करने की स्वीकृति दे रहा है निगम की जानकारी में नहीं है कि जैन भाडाशाह मंदिर के 100 मीटर के दायरे में कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। अगर ऐसा है तो फिर निगम प्रशासन को इसकी जानकारी क्यों नहीं है और जो इस क्षेत्र में पिछले 100 सालों से जो मकान बने है और अब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके है तो क्या उनका पुन: निर्माण नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो फिर जो पुराने मकान है जर्जर हो चुके है वो तो कभी भी गिर सकते है। मजे की बात तो यह कि जैन भाडाशाह मंदिर के पास ऐसी कोई चेतावनी नहीं लिखी है कि इस क्षेत्र के निवासी किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं करवा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है।
निर्माण कार्य चालू होने के बाद होता है मामला दर्ज
कई बार देखा है जब जर्जज मकान में कोई व्यक्ति द्वारा तोड़ जाता है तो उसी समय उनको चेतावनी दे दी जाये कि आप मकान को मत तोडों वापस बनाने के लिए के लिए आपको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जबकि कुछ समय पहले मंदिर के पास एक एटीएम व अन्य निर्माण कार्य खुलेआम हो रहे है। अगर ऐसा है तो फिर व्यक्ति विशेष पर ही नियम लागू होता है।

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