प्रशासन शहरों के संग अभियान जैसी जमीन, वैसा पट्‌टा; आवासीय का पीला व व्यावसायिक का लाल रंग का होगा पट्‌टा

प्रशासन शहरों के संग अभियान जैसी जमीन, वैसा पट्‌टा; आवासीय का पीला व व्यावसायिक का लाल रंग का होगा पट्‌टा

श्रीगंगानगर। प्रशासन शहरों के संग अभियान-२१ प्रदेश में २ अक्टूबर से शुरू होगा। नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत शासन विभाग, जयपुर ने मंगलवार को नवीन पट्टा प्रारूप जारी किया है। इसके तहत तीन प्रकार के पट्टे जारी होंगे। पहला- लीज होल्ड पट्टे ९९ साल की लीज पर, दूसरा- फ्री होल्ड पट्टे नगरीय भूमि निष्पादन नियम १९७४ एवं कृषि भमि प्रयोजन के लिए उपयोग के लिए अनुज्ञा और आवंटन नियम २०१२ के तहत फ्री होल्ड पट्टे १० वर्ष की एक मुश्त लीज अग्रीम जमा कराने पर दिए जाएंगे। वहीं तीसरा- राजस्थान नगर पालिका अधिनियम २००९ की धारा ६९ के के तहत गैर कृषि भूमि का समर्पण और फ्री होल्ड पट्टा नियम १०१५ के तहत दिए जाएंगे।
बड़ी बात यह है कि पिछली भाजपा सरकार के दौरान पट्टों पर तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का फोटो और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष का लॉगो लगाने के बाद हंगामा करने वाली कांग्रेस अब लोगों को जारी करने वाले पट्टों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोटो लगाएगी। नगरीय विकास विभाग द्वारा इसका प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया है। प्रदेशभर में १५ से २५ सितंबर तक पूर्व तैयारी शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसे लेकर नगर परिषद व यूआईटी ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयुक्त सचिन यादव व यूआईटी सचिव डॉ. हरीतिमा का कहना है कि अधिकारियों को अभियान से संबंधित सभी तैयारियां करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। निकायों का प्रयास रहेगा कि अभियान के दौरान अधिकाधिक लोग लाभान्वित हो सकें।
हंगामे से सबक नहीं, पट्‌टे पर होगी सीएम की फोटो
सरकार ने भू उपयोग के अनुसार पट्टों का रंग तय किया है। आवासीय पट्टों का रंग पीला होगा। इसी तरह व्यावसायिक/पर्यटन पट्टों का रंग लाल होगा। मिश्रित उपयोग पट्टों का रंग नारंगी, संस्थागत उपयोग पट्टों का रंग नीला, औद्योगिक पट्टों का रंग बैंगनी व ६९ ए के पट्टों का रंग हैरिटज (गेरू) होगा। पट्टे पर अशोक स्तंभ, मुख्यमंत्री गहलोत का फोटो, पट्टा धारक का फोटो, स्थानीय निकाय का नाम, पट्टा विलेख का नाम, भूखंड का उपयोग, क्रमांक, दिनांक, पट्टा धारक का नाम, पुत्र/पत्री/पत्नी/पति का नाम, निवासी, भूखंड संख्या, क्षेत्रफल, योजना का नाम, पट्टा निष्पादन का दिनांक, पट्टा धारक के हस्ताक्षर, प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर आदि जानकारी होंगी। वहीं, पट्टे के पीछे शर्तें अंकित की जाएंगी। पट्टे पर कुल २३ तरह की जानकारियां होंगी। सरकार की ओर से आवासीय/व्यावसायिक/मिश्रित/संस्थागत/पर्यटन उपयोग, पट्टा विलेख की शर्तें भी तय की गई हैं। पट्टा धारक द्वारा भूखंड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वहीं किया जाएगा जिस उपयोग के लिए पट्टा जारी किया गया है। पट्टा धारक उक्त भूखंड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित कर सकेगा। क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकायों द्वारा तय शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किए जाएंगे। लेकिन पट्टा धारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी। पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/ऋणदात्री संस्थाओं के पास बंधक रखा जा सकेगा। प्रशासन शहरों के संग अभियान २०२१ की पूर्व तैयारी १५ से २५ सितंबर के तहत यूआईटी ने पूरी तैयारी कर ली है। न्यास सचिव डॉ. हरीतिमा का कहना है कि न्यास क्षेत्र में आने वाले राजस्व चकों का चकवार शिविर न्यास परिसर में आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक दिन शिविर सुबह १० से शाम ५ बजे तक आयोजित होंगे।
अभियान में यह होंगे काम
शिविरों में आबादी क्षेत्र में धारा ६९ ए के पट्‌टे जारी करना, कृषि भूमि नियमन ९० ए और ९० बी में पट्‌टे जारी करने, खांचा भूमि नियमन करने, स्टेट ग्रांट एक्ट के अंतर्गत पट्‌टे जारी करने, खांचा भूमि के पट्‌टे जारी करना, लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्‌टे जारी करने, भवन मानचित्र व निर्माण अवधि विस्तार करने, नामांतरण, उप विभाजन, पुनर्गठन, उप पंजीकृत पट्‌टों के पुन: वैध कर पंजीकरण करने, भू उपयोग परिवर्तन करने, एनयूएलएम के तहत एसएचजी का गठन, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार के लिए ऋण वितरण, स्ट्रीट वेंडरों का चिन्हीकरण व अनुशंसा पत्र जारी करने, नगरीय क्षेत्र की सडक़ों की मरम्मत, मिसिंग लिंक से संबंधित कार्य, बकाया लीज एकमुश्त जमा करवाने पर लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र जारी करना, जन्म-मृत्यु व विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करने, व्यक्तिगत शौचालय व सामुदायिक शौचालयों का चिन्हीकरण कर स्वीकृति जारी करना, घुमंतु व गाडिय़ा लुहारों के शेष रहे आवासहीन परिवारों को ५० वर्ग गज के निशुल्क भूखंड आवंटित करने, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत समस्याओं का समाधान करने सहित अन्य कार्य शिविर में किए जाएंगे।
ऑनलाइन किए जाने वाली सेवाओं का विवरण
१. कृषि भूमि नियमन पट्टे २. कृषि भूमि से अकृषिक भूमि प्रयोजनार्थ (९०-ए) ३. नाम हस्तांतरण अथवा नामांतरण ४. उप विभाजन/पुनर्गठन ५. भवन निर्माण स्वीकृति ६. अपंजीकृत पट्टों का पंजीयन

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